ओ.डी.ओ.पी. वित्तपोषण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित
महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उ.प्र. सरकार द्वारा ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ कार्यक्रम अर्न्तगत वित्तपोषण हेतु सहायता योजना संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत जिले हेतु चयनित उत्पाद ‘‘गेंहू के डण्ठल से निर्मित कलाकृति’’ एवं ‘‘खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद’’ के अर्न्तगत उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजनार्न्तगत रू. 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की ईकाइयो हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, रू. 25.00 लाख से अधिक एंव रू. 50.00 लाख तक की परियोजना पर कुल परियोजना लागत 20 प्रतिशत तथा रू. रू0 50.00 लाख से अधिक एंव रू. 150.00 लाख तथा रू. 150 लाख से अधिक की परियोजना इकाईयों के लिए कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगा।
योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को लागत का 10 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक, महिला एंव दिव्यांग श्रेणी के लाभार्थियों को अंशदान के रूप में प्रोजेक्ट कास्ट का 05 प्रतिशत जमा करना होगा।
आवेदन हेतु आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। आवेदक या इकाई को किसी भी राष्ट्रीयकृत बँक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनार्न्तगत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा भारत सरकार व उ.प्र. सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति योजना हेतु अर्ह नहीं होंगे। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई 2024 तक विभागीय पोर्टल डीआईयूपीएमएसएमई डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन कर सकते है तथा योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एंव आवेदन पत्र हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग केन्द्र बहराइच से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
Jun 27 2024, 19:51