*एफएसडीए ने बिना खाद्य लाइसेन्स के 7 कोल्ड स्टोरेज को भेजा नोटिस, 6 नमूने फेल होने पर मुकदमे की तैयारी*
फर्रुखाबाद- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में लाइसेन्स एवं पंजीकरण की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्वि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आशुतोष राय के पर्यवेक्षण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अरूण कुमार मिश्र द्वारा बिना खाद्य लाइसेन्स प्राप्त किये खाद्य कारोबार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तहत कोल्ड स्टोरेज को नोटिस निर्गत किये गये हैं।
मेसर्स स्वामी आत्मानन्द सरस्वती कोल्ड स्टोरेज, बिरिया नगला, जहानगंज।
मेसर्स पी0डी0 कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0, महमदपुर अमलैया।
मेसर्स जे0के0 कोल्ड स्टोरेज, पतौजा।
मेसर्स जितेन्द्र कोल्ड प्रा0लि0, गैसिंहपुर।
मेसर्स सागर सिंह सोमवती कोल्ड स्टोरेज, नहरैया, मोहम्मदाबाद।
मेसर्स शैलेश कोल्ड स्टोरेज (इण्डिया) लिमिटेड, मुरहास कन्हैया।
मेसर्स आर0के0 कोल्ड, मानिकपुर।
एफएसडीए के लिए 6 नमूने जांच में फेल, मुकदमे की तैय्यारी
जन मानस को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने के लिए मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम व खाद्य/पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से सहायक आयुक्त (खाद्य)-II सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिजेन्द्र कुमार, डा0 शैलेन्द्र रावत, अरूण कुमार मिश्र, आशीष कुमार वर्मा व विमल कुमार द्वारा जाँच के लिए संग्रहित एवं प्रेषित नमूनों की माह-मई में प्राप्त जाँच रिपोर्टों में से फेल रिपोर्ट का विवरण है। 16 फरवरी 2024 को फतेहपुर, जहानगंज स्थित हरिओम पुत्र लज्जाराम के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ Dietary Food Supplement (Vitamin B complex with Lysis Syrup) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया है। 22 मार्च 2024 को मीरा दरवाजा, शमसाबाद स्थित मोहम्मद हसीन पुत्र मोहम्मद नईम के खाद्य प्रतिष्ठान एक्सपेलर से संग्रहित खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 18 मार्च 2024 को बेवर रोड, मोहम्मदाबाद स्थित अवधेश कुमार पुत्र दयाराम के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ रंगीन कचरी का नमूना जाँच में असुरक्षित पाया गया है।
दिनांक 22.03.2024 को मीरा दरवाजा, शमसाबाद स्थित कमलेश कुमार पुत्र जगराम शर्मा के खाद्य प्रतिष्ठान एक्सपेलर से संग्रहित खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 20 फरवरी 2024 को गंगा रोड, मो0 गोदाम, शमसाबाद स्थित आफताब अली पुत्र नूर अली के खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स अपना मेडिकल स्टोर से संग्रहित खाद्य पदार्थ Dietary Supplement (Brand-Nano D-2, protein, protein powder) pkd का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया है। 20 फरवरी 2024 को कायमगंज रोड, फैजबाग स्थित अंकित कुमार पुत्र इन्द्रेश कुमार के खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स प्रतीक्षा मेडिकल स्टोर से संग्रहित खाद्य पदार्थ Syrofer XT (Ferrous Ascorbate, Folic Acid and Zinc Syrup) 200ml packed का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया है। रिपोर्टों के आधार पर-
सम्बन्धित खाद्य कारोबार कर्ताओ को नोटिस प्रेषित की जा चुकी है।
असुरक्षित नमूनों के सम्बन्ध में वाद स्वीकृति के लिए पत्रावली आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की सेवा में वाद स्वीकृति के लिए प्रेषित किए गए हैं। सक्षम न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (प्रथम) की कोर्ट में दायर किया जायेगा।
* अधोमानक अथवा विनियमों का उल्लंघन नमूनों के सम्बन्ध में वाद स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी द्वारा दी जायेगी l खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की कोर्ट में दायर किये जायेगें।असुरक्षित मामलों में कारावास व अर्थदण्ड का प्राविधान है।
Jun 17 2024, 11:19