जिलाधिकारी नितीश कुमार ने दिया जरूरी जानकारी
अयोध्या।जिलाधिकारी नितीश कुमार ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों को भुगतान आधार बेस्ड प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा। तत्कम में उक्त योजना के लाभार्थियों से अनुरोध है कि जिन लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार लिंक (एन0पी0सी0आई0) अपडेट नहीं है वह सभी लाभार्थी यथाशीघ्र अपने बैंक खाते में आधार लिंक (एन0पी0सी0आई0) तत्काल अपडेट करने का कष्ट करें। ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही की किस्त जनपद के समस्त लाभार्थियों को प्राप्त हो सके। उक्त जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी अयोध्या ने दी है।
जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि जनपद अयोध्या में उतरौला फैजाबाद इलाहाबाद मार्ग (आबकारी गोदाम से नाका चुंगी चैराहा तक) के 02 लेन में चैड़ीकरण एवं विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है। उक्त मार्ग पर दिनांक 12 जून 2024 से गहरे नाले की खुदाई कराया जाना है, जिसके लिए एक लेन पर यातायात बंद किया जाना नितान्त आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न होने पाये। उक्त जानकारी अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अयोध्या ने दी है।
जिलाधिकारी नितीश कुमार ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को उनके पुनर्वास हेतु दुकान संचालन हेतु रूपये 10000/- (दस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जाती है, इस धनराशि में से रू 2500/- की धनराशि अनुदान के रूप में तथा शेष धनराशि रु 7500/- ऋण के रूप में 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार दुकान निर्माण हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत रू 20000/- (बीस हजार मात्र) की धनराशि दुकान बनवाने के लिए स्वीकृत की जाती है। इस धनराशि में से रू 5000/- की धनराशि अनुदान के रूप में तथा शेष धनराशि 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।
प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें हैं, जिसमें दुकान संचालन हेतु आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदन करते समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक न हो, आवेदक की आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। दुकान निर्माण योजना हेतु-आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदन करते समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक न हो, आवेदक की आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो तथा दुकान निर्माण हेतु उसकी स्वयं के नाम से कम से कम 110 वर्ग फिट जमीन ऐसी जगह पर हो अथवा लीज पर लेने में समर्थ हो और जहां दुकान बनवाये जाने पर चलने की पूरी सम्भावना हो।
प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आनलाइन http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक फोटो, आय व जाति प्रमाण पत्र, आधार, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की स्व प्रमाणित प्रतियों के साथ उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करते हुए यथास्थान वांछित अभिलेख अपलोड करते हुए आवेदन करें, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं अपलोड किये गये वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, भूतल, अयोध्या के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उक्त जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अयोध्या ने दी है।
Jun 14 2024, 19:19