अपहरण व हत्या कर शव छुपाने के 3 आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सजा
मीरजापुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एसपी के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक युवक का अपहरण कर हत्या तथा शव को छुपाने के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ ही 45-45 हजार के अर्थदण्ड की अतरिक्त सजा भी सुनाई गई है।
हलिया थाना पर युवक का अपहरण कर हत्या एवं शव छुपाने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी थी। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध 3 आरोपियों, प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं ₹ 45-45 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
बताते चलें कि 23 फरवरी 2012 को प्रेमचन्द पुत्र तिलकधारी निवासी तन्दरिया थाना मेजा जनपद प्रयागराज द्वारा थाना हलिया पर नामजद आरोपियों के विरूद्ध वादी के पुत्र अनिल कुमार निषाद 22 वर्ष का अपहरण कर हत्या एवं शव छुपा देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी। जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी गई। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी सच्चिदानन्द तिवारी, विवेचक निरीक्षक चैम्पियन लाल, पैरोकार आरक्षी सोनू राव तथा कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी पवन कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी।
जिसके फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1 मीरजापुर बलजोर सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध 3 आरोपियों डेविड जोशव पुत्र शिवशंकर हरिजन निवासी नई बाजार देवरी थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र, अमित कुमार पाल पुत्र वीरेन्द्र पाल निवासी रामपुर थाना कोरांव जनपद प्रयागराज, गुलाबचन्द्र पुत्र देवतादीन निवासी महेवा कलां थाना माण्डा जनपद प्रयागराज को आजीवन कारावास एवं ₹ 45-45 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Jun 13 2024, 18:51