*आग से खाक हुई झोपड़िया, आग लगने की वजह अब तक नहीं आई सामने*

सोनभद्र- जिले के चोपन थाना क्षेत्र के सिंदुरिया भरहरी मार्ग पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब चोपन हॉस्पिटल के सामने झोपड़ी में स्थित दुकान में भयंकर आग लग गई। आग की जद में आने से 4 झोपड़िया पूरी तरह जलकर राख हो गई। जिसमे 2 मिठाई और फ़ास्ट फ़ूड की दुकान और 2 सब्जी की दुकान थी। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना 5-6 बजे के बीच की बताई जा रही है। घटना कैसे घटित हुई इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सुबह के समय झाड़ू लगाकर इकट्ठा किये गए कूड़े में आग लगाने की वजह से हादसा हुआ हो।

सुबह आसपास के लोग झाड़ू लगाकर कूड़े में आग लगा देते है। हवा की वजह से आग झोपड़ी में लगाये गए तिरपाल तक पहुंच गई और तिरपाल प्लास्टिक की होने की वजह से जल्द आग ने विकराल रूप ले लिया और उसकी जड़ में आस पास की दुकानें भी आ गई। स्थानीय लोगों जब तक आग पर काबू पाने की कोशिश करते तब तक कुछ ही घण्टों में आग ने सब खाक कर दिया था। हालांकि लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने दमकल को सूचना भी दी लेकिन दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। अभी तक आग की वजह से कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन दुकान मालिकों के माथे पर शिकन ज़रूर दिख रहा। दोबारा दुकान बनाने और उसमें सामान रखने में पैसों के साथ समय भी लगेगा। हालांकि पीड़ित दुकानदारों ने चोपन थाने में प्रार्थना पत्र देकर मामले से अवगत कराते हुए उचित पहल करने की बात कही।

दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को उम्रकैद

सोनभद्र। साढ़े चार पूर्व 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी शिक्षक संतोष कुमार जायसवाल को उम्रकैद एवं दो लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख 60 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने बभनी थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी कक्षा 5 में पढ़ती है। 6 नवंबर 2019 को जब बेटी स्कूल पढ़ने गई थी तो शिक्षक संतोष कुमार जायसवाल पुत्र भगौती जायसवाल ने छुट्टी होने पर सभी बच्चे चले गए, लेकिन उसकी बेटी को शिक्षक ने रोक लिया और करीब तीन बजे उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और बेटी को घर पहुंचा कर चला गया। बेटी को किसी से ना बताने के लिए मना किया था। पीड़िता बेटी ने रोते हुए अपनी माँ से सारी घटना बताई। तब पत्नी ने उसे बताया। इस तहरीर पर 7 नवंबर 2019 को पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया।

पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी शिक्षक संतोष कुमार जायसवाल को उम्रकैद एवं दो लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख 60 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

पाक्सो एक्ट: दोषी सतीश भुईया को 20 वर्ष का कठोर कारावास

सोनभद्र। साढ़े चार पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी सतीश भुईयां को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक विंढमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने विंढमगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि करीब दो माह से उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ सतीश भुईयां पुत्र रामनाथ भुईयां निवासी धूमा, थाना विंढमगंज, जिला सोनभद्र द्वारा जबरन बलात्कार किया जा रहा था और बेटी को धमकी दिया कि किसी से भी बताओगी तो जान से मार देंगे। पीड़िता बेटी ने रोते हुए अपनी माँ से सारी घटना बताई। तब पत्नी ने उसे बताया।

इस तहरीर पर 30 सितंबर 2019 को पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सतीश भुईयां को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

₹ 2.5 करोड़ के हेरोइन के साथ दो शातिर गिरफ्तार,घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन को किया गया सीज

मीरजापुर। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही में थाना अदलहाट व एसओजी, सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

गुरुवार को थाना अदलहाट व एसओजी, सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर थाना अदलहाट क्षेत्रांतर्गत बेदान्ता हॉस्पिटल के सामने ग्राम रसूलागंज चौराहे से स्वीफ्ट डिजायर कार संख्या बीआर 45 पी 6047 से दो अंतर्राज्यीय हेरोईन तस्करों मोहम्मद सराफत पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद हसन मियां निवासी वार्ड नंबर-7 स्टुवरगंज थाना मोहनिया जनपद भभुआ कैमूर,बिहार व साबिर कलन्दर उर्फ एसकेटी पुत्र मोहम्मद हसन मियां निवासी वार्ड नंबर-7 स्टुवरगंज थाना मोहनिया जनपद भभुआ कैमूर, बिहार को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा उक्त स्वीफ्ट डिजायर कार व उन दोनों के कब्जे से 2 बण्डल में 250-250 ग्राम कुल 500 ग्राम हिरोइन बरामद किया गया है। गिरफ्तारी के पश्चात दोनों को जेल भेज स्वीफ्ट डिजायर कार को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज कर दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उन लोगों द्वारा मोहनिया, बिहार से हिरोइन को अवैध रूप से वाराणसी व आसपास के अन्य जनपदों में मांग के अनुसार सप्लाई करते है तथा हिरोइन बिक्री के पैसे को आपस में बांटकर भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेते है।

देश में बायोफ्यूल उत्पादन की इकाइयां लगाने के लिए इंडियन ऑयल, एवरग्रीन फ्यूचर एवं बिजल ग्रीन एनर्जी ने किया करार

मीरजापुर। देश की तेल एवं गैस की अग्रणी पीएसयू कंपनी इंडियन ऑयल के उच्च अधिकारियों के दल ने शुक्रवार को बिज़ल ग्रीन एनर्जी के मिर्ज़ापुर स्थित बायोमास से हाइड्रोजन एवं अन्य जैव ईंधन के उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र का दौरा किया। बिज़ल द्वारा बायोमास से बायोफ्यूल उत्पादन करने की विश्व की सबसे उन्नत तकनीक का अवलोकन कर इंडियन ऑयल ने बिज़ल के साथ देश में बायोफ्यूल उत्पादन की इकाइयों के निर्माण के लिए बिज़ल के साथ एक करार भी किया।

इंडियन ऑयल पानीपत एवं मथुरा रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सहित देश में बायो फ्यूल से जुड़े तमाम परियोजनाओं पे काम कर रही है। जिसके लिए वो एक उन्नत तकनीक की तलाश में थे। बिज़ल, एवरग्रीन फ्यूचर एवं इंडियन ऑयल के बीच काफी दिनों से इस संदर्भ में वार्ता का दौर चालू था।

कई दौर की वार्ता के बाद तीनों पक्ष देश में बायो फ्यूल से जुड़े परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से काम करने को तैयार हुए जिसके लिए शुक्रवार को सभी पक्षों के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में करार के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए।

इस दौरान बिज़ल के संस्थापक एवं आईआईटी बीएचयू में प्रोफेसर डॉ प्रीतम सिंह, वरिष्ठ निदेशक दौलत सिंह, मुख्य वित्तीय अधिकारी नावेद इकबाल, संजो सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।

बिज़ल के वरिष्ठ निदेशक दौलत सिंह सभी पक्षों शुभकामनाएं दी तथा को देश को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

भाजपा नेताओ के ग्रहों की बिगड़ी चाल, एक के बाद एक हो रहें पुलिसिया उत्पीड़न के शिकार

मीरजापुर। जिले में भाजपा नेताओं की स्थिति बद्तर होती जा रहीं है। अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता तथा दीन दयाल उपाध्याय के विचारों से जुड़े प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य बालेंदुमणि त्रिपाठी पर राजनैतिक द्वेष के चलते अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में हुई मौत को लेकर दर्ज़ हत्या के मुक़दमे को लेकर मामला गरमाया ही था की एक अन्य कार्यकर्ता चौंकी प्रभारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है।

मामला शहर कोतवाली अंतर्गत फतहां पुलिस चौंकी का हैं, जहां बीजेपी के एक बूथ अध्यक्ष व सभासद पति ने कप्तान को शिकायती पत्र देकर चौकी प्रभारी जय प्रकाश शर्मा पर गाली गलौज देने तथा दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। बूथ अध्यक्ष शशि धर साहू समेत पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी आधा दर्जन कार्यकर्ताओ के साथ शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर जांच व कार्यवाही की मांग की है।

बताते चलें कि फतहां चौंकी प्रभारी जय प्रकाश शर्मा के विरूद्ध यह गाली गलौज दुर्व्यवहार का पहला आरोप नही हैं, इससे पहले भी कई शिकायकर्ताओं ने दरोगा जी पर अवैध वसूली, बद्तमीजी उत्पीड़न आदि का आरोप लगाया है जिसपर पुलिस अधिकारी मौन मुद्रा में देखे गए।

विंध्याचल देवी धाम गर्भगृह में स्वर्णपत्र जड़ने का कार्य आरंभ

विंध्याचल, मीरजापुर। विंध्याचल देवी धाम के गर्भगृह में स्वर्णपत्र जड़ने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। चार करोड़ के दान से साढ़े चार किलो सोना तथा 52 किलो चांदी से मां विंध्यवासिनी गर्भगृह का गोल दरवाजा अलंकृत होगा।

मुंबई में प्लास्टिक कारोबारी संजय सिंह जो मूल रूप से भदोही जनपद के निवासी हैं ने अपने माता-पिता के इच्छाओं के सम्मान में इस कार्य को संपादित कर रहे है। शुक्रवार को अपराह्न तीन बजे से यह निर्माण कार्य आरंभ हुआ है। प्रतिदिन तीन से साढ़े पांच बजे तक किया जाने वाला कार्य लगभग सात, आठ दिनों में सम्पूर्ण रुप में पूर्ण हो जायेगा।

शुक्रवार की सुबह लगभग दस बजे दानदाता, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शिवप्रताप शुक्ला, पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी तथा दानदाता के पुरोहित चतुरानन्द मिश्र इत्यादि लोगों ने विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे जहां गर्भगृह में पूर्व से लगाए गए चांदी के गोलद्वार जो चार खंभों से निर्मित है उसकी जांच पड़ताल साथ में गए तकनीशियनों ने की है। नगर विधायक ने बताया की पूर्व में लगे चार खंभों में से केवल दो को ही हटाकर नया लगाया जाएगा, बाकी मां के विग्रह की तरफ के दोनों खंभे पूर्ववत रहेंगे। उसी के ऊपर स्वर्ण लगाने का काम किया जायेगा। यह निर्णय मां के विग्रह की सुरक्षा के दृष्टिगत लिया गया।

निर्माण कार्य के दौरान प्रतिदिन ढाई घंटे प्रथम प्रवेश द्वार से दर्शन-पूजन का कार्य प्रतिबंधित रहेगा। दर्शनार्थियों की भीड़ में कमी रहने की स्थिति में ढाई घंटे तय समय को आधा घंटा और बढ़ाया जा सकता है।

मीरजापुर में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज, पूर्व जिलाध्यक्ष ने बताया विरोधियों का हाथ जांच की मांग

मीरजापुर। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष बालेंदु मणि त्रिपाठी समेत 4 पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जनपद की राजनीति में मानों भूचाल आ गया है। यह मुकदमा लालगंज कोतवाली में संगीन धाराओं में दर्ज हुआ है।

बताते चलें कि एक पंचायत मित्र की अज्ञात वाहन से हुई सड़क दुर्घटना में मौत के बाद पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 4 को आरोपी बनाया गया। धारा 304 A, 120 बी, 427 और 279 के तहत मुदकमा दर्ज किया गया है।

इस बारे में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा है कि मेरे राजनैतिक विरोधी लगातार मेरे साथ खड़यंत्र कर रहें हैं। मुझे जिलाध्यक्ष पद से हटाने में भी मेरे विरोधियो का हाथ रहा है। उन्होंने मांग किया है कि पुलिस मामले की जांच करें और दोषियों पर कार्यवाही हो, ताकि जो सच है वह सभी के सामने आ सके।

उन्होंने कहा कि जिसका भाई मरा है उसके प्रति भी मेरी सहानुभूति है, घटना निष्पक्ष जांच हो। बताते चलें कि जिले के लालगंज थाना क्षेत्र का पतुलखी गांव में हुए सड़क दुर्घटना में पंचायत मित्र की मौत हो गई थी।

जीत-हार की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 6 जुआरी गिरफ्तार

मीरजापुर। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन द्वारा जनपद में अपराध के रोकथाम, अपराधियों की धरपकड़ एवं जुआरियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्षगण को निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में 5 जून 2024 को प्रभारी निरीक्षक राणा प्रताप यादव मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत बरबसपुर नहर के पास विनायक मैरिज लान के पीछे जीत-हार की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 6 जुआरियों बिहारी लाल यादव पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम गहिया थाना चिल्ह, सिकन्दर सोनकर पुत्र स्व. टेडई निवासी राजपुर थाना कोतवाली देहात, अशोक कुमार पुत्र दयाशंकर चौहान निवासी भरूहना छोटी बारी, राज कुमार गौतम पुत्र श्यामलाल निवासी मिश्र लहौली, कटोरी सोनकर पुत्र सरजू सोनकर निवासी तरकापुर, रवि चौहान पुत्र राधे चौहान निवासी भरूहना बड़ी बारी को गिरफ्तार किया गया।

जिसमें मौके से मालफड़ से 12600 रूपये, जामा तलाशी से 2145 रूपये व 52 ताश का पत्ता बरामद किया गया है।

मिर्जापुर के पूर्व सांसद बालकुमार पटेल को हाईकोर्ट से मिली राहत, हाई कोर्ट ने किया बरी

संतोष देव गिरि,मिर्जापुर। बांदा, चित्रकूट के बीहड़ों के दस्यु रहें ददुआ के छोटे भाई व मिर्जापुर के पूर्व सांसद बालकुमार पटेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने बालकुमार पटेल को बाइजत बरी किया है। जिससे उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई है। हाईकोर्ट से बरी किए जाने के बाद बालकुमार पटेल जेल से रिहा हुए हैं। पूर्व सांसद बालकुमार पटेल अगस्त 2023 से धोखाधड़ी के एक मामले में जेल में बंद थे। हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी करने के साथ ही इस मुकदमें को भी समाप्त कर दिया है।

कहा जाता रहा है कि धोखाधड़ी के मामले में बंद चल रहे पूर्व सांसद बालकुमार पटेल की रिहाई में सत्ता धारी दल के गठबंधन दल से एक एमएलसी और मंत्री आड़े आ रहें थे। यही कारण रहा है कि मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का भी उनका अरमान अधर में ही रह गया है। आशंका भी जताई जा रही थी कि जब तक लोकसभा चुनाव सम्पन्न नहीं हो जाता है तब तक वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, जो सच भी साबित हुआ है। लोकसभा चुनाव बीतते ही बालकुमार पटेल का बरी होना जहां चर्चा का विषय बना हुआ है वहीं बालकुमार पटेल को हाईकोर्ट से बरी किए जाने के बाद जेल से बाहर आने फर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। गौरतलब हो कि पूर्व सांसद और दस्यु ददुआ के अनुज बालकुमार पटेल 2009 में मिर्जापुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे।