जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने दिया निर्देश
अयोध्या।जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 78 के क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित प्रारूप पर जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य है ।
जिसमें असफल होने की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (क) के अधीन कार्यवाही व दण्ड की व्यवस्था प्राविधानित है।उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को नामांकन तिथि से निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि तक निर्वाचन व्यय लेखा पूर्ण कराने हेतु दिनांक 07-06-2024 को प्रातः 10 बजे जिला पंचायत भवन, सिविल लाइन फैजाबाद के अटल बिहारी बाजपेयी सभागार में अभ्यथी रजिस्टर, समस्त बिल/वाउचर एवं बैंक स्टेटमेन्ट के साथ उपस्थित होने के लिए कहा है ताकि समय से लेखा मिलान कार्य पूर्ण किया जा सके।
उक्त जानकारी मुख्य कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ श्रीमती ममता सिंह ने दी है।
Jun 06 2024, 08:58