संजीवनी लॉ कॉलेज में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर
महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच श्री विराट शिरोमणि की अध्यक्षता में संजीवनी लॉ कॉलेज, कीर्तनपुर में पशु क्रूरता और जानवरों की सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं लिंग समानता के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
सर्वप्रथम कार्यक्रम का संचालन कर रहे सुधाकर त्रिपाठी द्वारा कार्यक्रम के विषय के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् संजीवनी लॉ कालेज मे विधि के छात्र/छात्राओं मो0 रागन खान, यूसूफ लियाकत, श्रेयसी सिंह, शीला वर्मा, भारती यादव एवं मानषी गौतम द्वारा विषय के अनुरूप अपने-अपने विचार व्यक्त किये गये साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया कि वह सभी अपने आस-पास के इलाकों में आमजनमानस को जागरूक करेगें।
मनीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुये कहा गया कि 86 वें संविधान संशोधन मे आर0टी0ई0 एक्ट को लागू किया गया। जिसमें भारत के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा। श्रीमती निशा त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम का उद्देश्य पशुओं को अनावश्यक दर्द पहुँचाने या पीड़ा देने से रोकना है, जिसके लिये अधिनियम में पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुँचाने के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।
वर्ष 1962 में इस अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (।ॅठप्) की स्थापना की गई थी।
सचिव ने शिविर में उपस्थित छात्र/छात्राओं को ए0डी0आर0 केन्द्र की भूमिका, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता दिलाये जाने में भूमिका एवं प्रक्रिया, मध्यस्थों एवं संधिकर्ताओं के प्रयासों द्वारा सुलह-समझौता के आधार पर वादों का निपटारा, पी0एल0वी0 की भूमिका, लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, सुलह-समझौता केन्द्र एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित स्कीमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा जरुरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करने के विषय में बताया गया।
साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क टोल फ्री नं0 15100 के बारे मे बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति को विधिक सलाह व अपनी समस्याओं के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार के सुझाव/परामर्श की आवश्यकता हो तो वह उपरोक्त नं0 के माध्यम से सही सलाह व सटीक जानकारी प्राप्त कर सकता है।
आखिर मे सचिव द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु श्री रोहित प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य, सुधाकर प्रसाद त्रिपाठी प्रवक्ता लॉ, अरूण कुमार कन्नौजिया, श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता, श्रीमती निशा त्रिपाठी, प्रवक्ता, समस्त शिक्षकों एवं छात्र/छात्राएं संजीवनी लॉ कॉलेज का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।अरूण कुमार कन्नौजिया ने छात्र/छात्राओं को सम्बोधित करते हुये कहा कि जिला विधिक द्वारा समय-समय आयोजित होने वाले साक्षरता कार्यक्रमों का उददेश्य एवं ध्येय समझे, इसके माध्यम से मा0 सचिव महोदय आपसे यह आशा करते हैं कि आप सभी समाज के कमजोर वर्ग तथा असहाय लोगों की सहायता हेतु हमेशा सजग रहें। संजीवनी लॉ कॉलेज के प्रधानाध्यापक रोहित प्रकाश सिंह द्वारा कार्यक्रम का समापन करते हुये सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच को कार्यक्रम आयोजित कराने एवं छात्र/छात्राओं को उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति मार्गदर्शन करने के लिये उनका आभार व्यक्त किया गया तथा उनसे आग्रह किया गया कि वह जागरूकता कार्यक्रम हेतु हमें अवसर प्रदान करते रहें।
May 10 2024, 19:19