रायबरेली से राहुल का नामांकन रद्द करने की मांग वाली आपत्तियां खारिज
रायबरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी ने विदेशी नागरिकता और सजायाफ्ता होने के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नामांकन निरस्त करने की मांग वाली सभी आपत्तियां खारिज कर दीं। राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 03 मई को नामांकन पत्र दाखिल किया था।
राहुल के नामांकन को चुनौती देने वाले अधिवक्ता अनुरुद्ध सिंह के अनुसार राहुल गांधी का नामांकन खारिज होने के लिए मजबूत आधार है। राहुल ने जो विवरण दिए हैं उसमें कहा गया है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन उनके लिए अफजाल अंसारी जैसा कोई फैसला नहीं दिया है जिसमें उन्होंने कहा हो कि वह फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि उनकी सजा पर रोक में चुनाव लड़ने की अनुमति शामिल नहीं है इसलिए उन्हें पीछे हट जाना चाहिए।
उन्होंने दूसरा आधार बताते हुए दावा किया था कि 2006 में राहुल ने एक बार अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी। ब्रिटिश नागरिक होने के नाते वह संवैधानिक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि इन सभी आपत्तियों को पोषणीय न मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया। राहुल के प्रस्तावक पूर्व विधायक अजयपाल सिंह ने कहा कि जिस आधार पर यह मांग की जा रही थी वह बिल्कुल आधारहीन हैं जिसके कारण प्रथमद्रष्टया जांच में ही इसे खारिज कर दिया गया है।
नामांकन पत्रों की जांच के बाद रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से आठ प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाए गए हैं। इनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह, बहुजन समाज पार्टी से ठाकुर प्रसाद यादव, मानवतावादी समाज पार्टी से हिंद रोहिताश,अपना दल (कमेरावादी) से मु. मोबिन,अखिल भारतीय अपना दल से दिलीप सिंह, भारतीय पंचशील पार्टी से सुदर्शन राम, निर्दलीय होरीलाल हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब आठ प्रत्याशी मैदान में रह गए। छह मई को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। इसके बाद ही स्थितियां पूरी तरह से साफ होंगी।
May 06 2024, 19:42