4 मई से प्रारंभ होगी माध्यमिक विशेष एवं कम्पार्टमेंटल परीक्षा, कदाचारमुक्त एग्जाम कराने को लेकर डीएम-एसपी ने जारी किया यह आदेश
नवादा :- माध्यमिक विशेष एवं कम्पार्टमेंटल (सैद्धान्तिक) परीक्षा 2024 दिनांक 04.05.2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 11.05.2024 तक दोनों पालियों में सम्पन्न होगी। प्रथम पाली 09ः30 बजे पूर्वा0 से 12ः45 बजे अप0 तक एवं द्वितीय पाली 02ः00 बजे अप0 से 05ः15 बजे अप0 तक होगी।
माध्यमिक विशेष एवं कम्पार्टमेंटल (सैद्धान्तिक) परीक्षा 2024 कदाचारमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु श्री प्रशांत कुमार सी.एच. जिला पदाधिकारी, नवादा एवं श्री कार्तिकेय के. शर्मा, पुलिस अधीक्षक, नवादा द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। परीक्षा दो केन्द्रांे (कन्या मीडिल स्कूल, प्रसाद विगहा नवादा एवं नगर मीडिल स्कूल, नवादा) में ली जायेंगी।
परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शैक्षणिक वातावरण में संचालन हेतु दोनों केन्द्रों में सषस्त्र लाठी बल के साथ स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। गष्ती दल-सह-जोनल दंडाधिकारी में सषस्त्र लाठी बल के साथ दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सुपर जोनल दंडाधिकारी में सशस्त्र लाठी बल के साथ दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
माध्यमिक विशेष एवं कम्पार्टमेंटल (सैद्धान्तिक) परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए जूता-मोजा पहनकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेष करना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करे। परीक्षार्थी जूता-मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेष करेंगे। विडियोग्राफी की व्यवस्था एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन में बाधा डालने वाले असमाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। परीक्षाकक्ष में कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा-माबाईल फोन, ब्लू टूथ, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, स्मार्ट वॉच एवं मैगनेटिक वॉच आदि लेकर नहीं जाने की अनुमति दी गयी है।
अनुमंडल दंडाधिकारी नवादा सदर श्री अखिलेश कुमार द्वारा परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत् दिनांक 04.05.2024 से 11.05.2024 तक निषेधाज्ञा आदेष जारी करने का निर्देष दिया गया है। कदाचार में लिप्त पाये जाने वाले परीक्षार्थी पर दंड का प्रावधान अधिनियम के अनुसार छः महीने का कारावास या 02 हजार रू0 की राशि जुर्माना देना होगा एवं 18 वर्ष के कम उम्र के परीक्षार्थियों को बाल सुधार गृह में रखा जायेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
पल-पल की गतिविधियों से ज्ञातव्य हेतु समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है, जिसका दूरभाष संख्या-06324-212261 है। नियंत्रण कक्ष में वरीय पदाधिकारी के रूप में श्रीमती कुमारी रिता सिंहा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस एवं पुलिस पदाधिकारी के रूप में पु0नि0 सचिन्द्र कुमार यादव, पुलिस कार्यालय, नवादा रहेंगे। नियंत्रण कक्ष दिनांक 05.05.2024 से 11.05.2024 तक कार्यरत रहेगी। जिला नियंत्रण कक्ष के लिए 02 सुरक्षित दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है। आपात स्थिति से निपटने हेतु नियंत्रण कक्ष में अग्निशाम दस्ता, विद्युत व्यवस्था, बज्रवाहन, अश्रु गैस दस्ता चिकित्सा व्यवस्था, सषस्त्र बल, लाठी बल आदि की प्रतिनियुक्ति गयी है।
परीक्षावधि में विधि-व्यवस्था पर सतत् निगरानी रखने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी नवादा सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवादा सदर को निर्देश दिया गया है। परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन हेतु एवं विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में श्री चन्द्रशेखर आजाद, अपर समाहर्त्ता, नवादा एवं श्री ईमरान परवेज, पुलिस उपाधीक्षक (मु0), नवादा हैं।
नवादा से राकेश कुमार चंदन की रिपोर्ट
May 05 2024, 15:31