*मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज ने साकेत महाविद्यालय में प्रशिक्षण शिविर स्थल का किया निरीक्षण*
अयोध्या- मुख्य विकास अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी (मतदान कार्मिक), अयोध्या ऋषिराज के द्वारा दिनांक-22.04.2024 से प्रारम्भ हो रहे मतदान कार्मिकों के प्रथम प्रशिक्षण की तैयारियों का प्रशिक्षण स्थल कामता प्रसाद सुन्दर लाल साकेत महाविद्यालय, अयोध्या जाकर मौके पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जिला विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र प्रसाद पाल व परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० श्री आर० पी० सिंह एवं साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य श्री अभय सिंह उपस्थित रहे।
जिन 20 कमरों व एक हाल में मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाना है, उनमें आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु मौके पर निर्देशित किया गया। मतदान कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण दिनांक 22 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2024 तक दिया जाना है जिसमें पीठसीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी, कुल कार्मिक संख्या-5150 को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण प्रतिदिन 02 पालियों में दिया जायेगा। प्रथम पाली प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपरान्ह 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक होगी। दिनांक 22 अप्रैल 2024 को प्रथम पाली में कार्मिक कोड संख्या-01 से 900 तक एवं द्वितीय पाली में कार्मिक कोड संख्या-901 से 1800 तक के कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। दिनांक-23 अप्रैल 2024 को प्रथम पाली में कार्मिक कोड संख्या-1801 से 2700 तक एवं द्वितीय पाली में कार्मिक कोड संख्या-2701 से 3600 तक के कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। दिनांक-24 अप्रैल 2024 को प्रथम पाली में कार्मिक कोड संख्या-3601 से 4500 तक एवं द्वितीय पाली में कार्मिक कोड संख्या-4501 से 5150 तक के कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रत्येक पाली में एक कमरे में 40 कार्मिकों एवं हाल में 100 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिकों की उपस्थिति की व्यवस्था निर्धारित कक्षों के बाहर सुनिश्चित की गयी है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रशिक्षण तिथियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिकों के जनपद स्तरीय कार्यालय अध्यक्ष /नोडल अधिकारी प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित रहकर अपने विभाग के मतदान कार्मिकों की प्रशिक्षण में उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे और अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्ध उसी दिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और सक्षम स्तर से विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित करायेंगे।
Apr 20 2024, 20:00