चाचा भतीजे की नृशंश हत्या में बसपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य व उसके सगे भाइयों समेत दोष सिद्ध छह गैंगस्टर अभियुक्तो को उम्रकैद
अयोध्या। वर्ष 2003 में नगर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़गंज रामनगर में स्थित मकान की कब्जेदारी के विवाद की रंजिश को लेकर राम सुंदर पांडेय उसके भतीजे विवेक उर्फ पिंकू पांडे की दिनदहाड़े लाइसेंसी बंदूक से ताबड़ तोड़ फायरिंग कर नृशंस हत्या करने के बहुचर्चित मामले में दोष सिद्ध बसपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरपाल वर्मा व उसके दो सगे भाइयों श्रीपाल वर्मा व शिव शंकर उर्फ पहाड़ी वर्मा समेत 6 गैंगस्टर अभियुक्तों लालजी वर्मा गिरीश पांडेय जगन्नाथ उर्फ लल्लू नाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही हत्या का प्रयास व बलवा आदि में 10 साल का कारावास की भी सजा दी गई है। साथ ही सजा से दंडित हुए छ: अभियुक्त पर 11 लाख 80 हजार का जुमार्ना ठोका गया है। जुमार्ने की धनराशि से 4 लाख मृतक राम सुंदर पांडे की पत्नी गायत्री देवी व बच्चों के भरण पोषण तथा मृतक विवेक उर्फ पिंकू पांडे के माता-पिता को 5 लाख रुपए प्रतिकार के रूप में प्रदान किया जाएगा।
गुरुवार को यह फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट प्रेम प्रकाश ने बरी अदालत में सुनाया है। वही आयुध अधिनियम में दो गैंगस्टरों हरपाल वर्मा व श्रीपाल वर्मा को 3 साल की सजा व 50000 जुमार्ना किया है । इसके पश्चात सभी गैंगस्टर अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विकास शुक्ला व वादिनी गायत्री पांडे के पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता अभय प्रताप सिंह ने अभियुक्तों को सजा दिलाने में जोरदार पैरवी किया। वही साथ गैंगस्टर अभियुक्तों सुकई वर्मा राम शंकर वर्मा रमेश यादव दुर्गा प्रसाद मोहम्मद शकील व हरिश्चंद्र वर्मा लाल जी चौधरी पर अपराध साबित न होने पर दोषमुक्त कर दिया गया। मामले में बरी हुए गैंगस्टर अभियुक्त पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता सुधा कांत त्रिपाठी व गोविंद तिवारी ने रमेश यादव व हरिश्चंद्र वर्मा के पक्ष से अधिवक्ता राजेंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी किया। मुकदमे के दौरान तीन गैंगस्टर अभियुक्त रामविलास वर्मा गोरखनाथ वर्मा रामनाथ वर्मा की मौत हो चुकी है।
अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक विकास शुक्ला व अभय प्रताप सिंह के मुताबिक 1 जून 2003 को दिन के 10:30 बजे पहाड़गंज रामनगर क्षेत्र में स्थित गायत्री देवी पांडे के मकान पर कब्जेदारी को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य बसपा नेता हरि पाल वर्मा अपने भाई समेत 16 लोगों के साथ लाइसेंसी बंदूक व कट्टा लेकर आए थे। इस दौरान राम सुंदर पांडे व उसके भतीजे विवेक पांडे ने जब विरोध किया तो उन दोनों पर ताबड़ तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े हुए हत्याकांड की खबर से पहाड़गंज आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई तथा घटनास्थल पर भगदड़ के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना की रिपोर्ट राम सुंदर पांडे की पत्नी गायत्रीदेवी ने नगर कोतवाली में हत्या समेत आधा दर्जन से ज्यादा अपराधों में मुकदमा दर्ज कराया।
पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 16 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 1191 / 2003 में मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने हरि पाल वर्मा व श्रीपाल वर्मा की निशा देवी पर आला कत्ल लाइसेंसी बंदूक कट्टा बरामद किया और आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी किया।
गुरुवार को सजा सुनाए जाने के बाद दोषी करार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
Apr 05 2024, 20:20