लोकसभा सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना लागू , आदर्श आचार संहिता लागू
मिर्ज़ापुर। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। किसी भी प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। उपरोक्त बातें जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस एवं जिला प्रशासन की टीमें सक्रिय हो गई है और नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए पर पोस्टर, होल्डर, प्रचार हेतु विज्ञापन आदि को तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी के निजी आवास पर अगर भवन या प्रतिष्ठान के स्वामी के अनुमति से लगाया गया है तो उसे नहीं हटाया जाएगा। किंतु यदि किसी के द्वारा आपत्ति किया जाता है तो उसे तत्काल हटाया जाएगा। इस सम्बंध में नगर व ग्रामीण क्षेत्रो में टीमें गठितकर आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किया गया है, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं व दिव्यांगों का मत उनके घर जाकर मतदान कराया जाएगा। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि घर पर जाकर मतदान बैलट पेपर से मतदान कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के पांच विधानसभा क्रमशः छानबे, सदर, मझवा, चुनार व मड़िहान है। जहां पर मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है।
छानबे विधानसभा में कुल मतदाता 369860 है, जिसमें 193902 पुरुष मतदाता व 175934 महिला मतदाता है। सदर विधानसभा में कुल मतदाता 4 लाख 306 मतदाता है, जिसमें 210232 पुरुष मतदाता 190047 महिला मतदाता है। इसी प्रकार मझवां विधानसभा में कुल मतदाता की संख्या 400931 है, जिसमें 211080 पुरुष मतदाता व 189829 महिला मतदाता है। चुनार विधानसभा में कुल मतदाता 356034 है, जिसमें 185334 पुरुष मतदाता व 170684 महिला मतदाता है।
इसी प्रकार मड़िहान विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 370674 है, जिसमें 193998 पुरुष मतदाता व 176660 महिला मतदाताओं की संख्या है। इस प्रकार पूरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 18 लाख 97 हजार 805 मतदाता है। उन्होंने कहा कि सभी जनपद वासियों का प्रयास होना चाहिए की निष्पक्ष भाव से मतदान में हिस्सा ले और अधिक से अधिक मतदान करे और मतदान के लिए सभी को प्रेरित करें।
इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन नें पत्रकारों को बताया कि कानून व्यवस्था को चुस्त व दुरुस्त रखने के लिए व्यापक रूप से कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए जनपद के समस्त थाना व चौकी प्रभारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए है। उन्होंने नें बताया कि मादक पदार्थो के अवैध व्यापार पर कड़ाई से अंकुश लगाते हुए धरपकड़ जारी है।
अपराध कृत्य में संलिप्त लोगो को गुंडा एक्ट के तहत जिलाबदर की कार्यवाही कराई गई है और जो लोग छोटे अपराध व विवाद कर रहे है उन्हें पाबंद करने की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बंध में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से अब तक जो निरूदात्मक कार्रवाई की गई है उसमें गैंगस्टर अधिनियम में कुल 16 मुकदमों में 48 अभियुक्तों को के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
गुंडा अधिनियम के तहत कुल 65 चलानी रिपोर्ट प्रेषित की गई है। 89 अपराधी जिला बदर किए गए हैं इन अपराधियों में जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में दो के विरुद्ध 10 गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कुल 208 मुकदमों में 222 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2860 लीटर कच्ची एवं 3245 लीटर अंग्रेजी शराब तथा पांच शराब बनाने की भट्टी बरामद हुई और 1420 किलो लहन नष्ट किया गया।
इसी प्रकार एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कुल 19 मुकदमों में 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 56 किलो गांजा, 22 किलो अफीम, गोंडा पोस्त 453 किलो, कुल कीमत 4:30 करोड़ की बरामदेगी की गई है। शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत कल 58 मुकदमों में 68 व्यक्तियों को गिरफ्तारकर उनके कब्जे से 77 अवैध शस्त्र व एक शास्त्र बनाने की फैक्ट्री की भी बारामदगी की गई है।
धारा 107 /116 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कुल 3500 मुकदमों में 21500 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जिसमें धारा 116 (3) के अंतर्गत 929 मुकदमों में 5303 व्यक्तियों को पाबंद कराया गया है। इसी प्रकार जनपद में 819 हिस्ट्रीसीटरों में से 696 के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में निवरात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई है। पत्रकार वार्ता के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शिव प्रताप शुक्ल, मुख्य राजस्व अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी (नमामिगंगे) देवेंद्र प्रताप, जिला सूचना अधिकारी ओमप्रकाश उपाध्याय, अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओमप्रकाश सिंह, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी भरतलाल सरोज, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर मनोज कुमार गुप्ता, क्षेत्राधिकारी मंजरी राव, सहायक निर्वाचन अधिकारी आलोक शर्मा आदि मौजूद रहे।
Mar 18 2024, 16:25