हत्यारोपी को आजीवन कारावास एवं 30 हजार के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा
मीरजापुर।ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप युवती की गला दबाकर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹ 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीयूष मोर्डिया के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र आरपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। अभियान के क्रम में थाना लालगंज पर युवती की गला दबाकर हत्या करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी।
जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या-1 द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹ 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। जानकारी के अनुसार 21 मार्च 2022 को एक महिला द्वारा थाना लालगंज पर नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी की पुत्री की गला दबाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी। जिसके आधार पर थाना लालगंज पर हत्या का मामला पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर
जेल भेजा गया था।
इस मामले की लोक अभियोजक एडीजीसी सच्चिदानन्द तिवारी, विवेचक निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया, पैरोकार आरक्षी अनिल विश्वकर्मा व कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी राजनरायन यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी थी। जिसके फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1 बलजोर सिंह द्वारा अभियुक्त नित्यानन्द उर्फ सूरज पुत्र विद्याशंकर निवासी ग्राम कनोखर थाना लालगंज को आजीवन कारावास एवं ₹ 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।
Mar 07 2024, 20:33