*बेतरबीब तरीके से वाहन खड़ा करने पर होगी कार्रवाई, शहर में स्थान चिह्नित कर लगाये जा रहे नो-पार्किंग के साइन बोर्ड*
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ललितपुर- शहर क्षेत्र में लगातार बढ़ती वाहनों की संख्या से यातायात प्रभावित होने की संभावनाएं भी बलवती होती हैं। लेकिन स्वयं की सूझबूझ से भी जाम की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके लिए शहर में निर्धारित स्थानों पर ठीक तरीके से वाहन को रखने और बेतरबीब तरीके से वाहन सड़क किनारे खड़े करते वालों के खिलाफ कार्यवाही को अब तय किया जायेगा। यातायात विभाग शहर में नो-पार्किंग के साइन बोर्ड लगाकर लोगों को नियमों को कढ़ाई से पालन करने का आह्वान कर रहा है।
पुलिस अधीक्षक मो.मुश्ताक के कुशल मार्गदर्शन और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी यातायात के निकट पर्यवेक्षण में यातायात व्यवस्था को लगातार ठीक बनाये रखने और सड़क किनारे अस्थाई अतिक्रमण की समस्या से वाहन चालकों को निजात दिलाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यातायात प्रभारी उप निरीक्षक आलोक कुमार तिवारी ने बताया कि शहर के मुख्य स्थल तुवन चौराहा से पुरानी तहसील और सदर कांटा से लेकर आजाद चौक तक सड़क किनारे दो पहिया व चार पहिया वाहन बेतरबीब तरीके से खड़े कर दिये जाते हैं। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अब कार्यवाही तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि वाहन चालक निर्धारित स्थान पर ही वाहनों को खड़ा करें। वाहन को सड़क किनारे बेतरबीब तरीके से वाहन खड़ा न करें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वह यातायात नियमों का पालन करते हुये शहर को जाम से मुक्त रखने में सहयोगी की भावना को अपनायें। टीएसआई आलोक कुमार तिवारी ने बताया कि शहर के मुख्य चन्द्रशेखर आजाद उद्यान (कम्पनी बाग) के बाहर नो-पार्किंग का साइन बोर्ड लगाया गया है।
इस प्रकार के बोर्ड शहर में स्थानों को चिह्नित करते हुये लगाये जा रहे हैं। ताकि अनावश्यक रूप से वाहनों को सड़क किनारे बेतरबीब तरीके से खड़ा न किया जाये। उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाये रखने के लिए यातायात पुलिस लगातार प्रयासरत है। उन्होंने यह भी कहा कि दो पहिया वाहन चालक हेलमेट आवश्यक रूप से लगाये और कागजात साथ में रखकर चलें। इसके अलावा चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करते हुये वाहन संचालन करें। आमजन से टीएसआई ने आह्वान किया कि वह अपने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाने को न दें, अन्यथा वह कार्यवाही की जद में आ सकते हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय पहुंच कर निर्धारित प्रक्रियाएं पूर्ण कर लाइसेंस प्राप्त करें और सुरक्षित होकर वाहन चलायें।
Feb 10 2024, 20:35