हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा:2021 में चाकू गोदकर किया था हत्या, 25 हजार रुपए का भी लगा जुर्माना
बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तरैया में 11 मई 2021 को मो. आसिफ की हुई हत्या के मामले में एडीजे आनंद कुमार सिंह की न्यायालय ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस हत्या में फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारो खिदिरचक निवासी मो. सिकंदर और रौनक खातून को आरोपित बनाया गया था। जिसमें रौनक खातून मुकदमा के विचारण के दौरान गायब हो गई।
इसके बाद आज न्यायालय ने मो. आसिफ मर्डर केस में मो. सिकंदर को धारा-302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार जुर्माना की सजा भी सुनाई है। हत्या का कारण मृतक द्वारा रौनक खातून के चरित्र पर लांक्षण लगाना था। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामप्रकाश यादव और राजकुमार महतो ने सात गवाहों की गवाही कराई।
इस घटना की प्राथमिक की मृतक मो. आसिफ के पिता मो. मुजाहिद ने दर्ज कराई थी। न्यायालय ने मृतक की पत्नी और पिता को मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश भेजा है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि रात में 2 बजे मो. आसिफ जब घर के बाहर सोया हुआ था, तभी मो. सिकंदर ने आरोपियों के साथ मिलकर चाकू से गोद कर हत्या कर दिया था।
25 हजार जमा नहीं करने पर 6 महीने की सजा और बढ़ाई जाएगी। अधिवक्ता ने बताया कि वेश्यावृत्ति का विरोध करने पर हुई घटना को लेकर दर्ज प्राथमिकी में सभी साथ गवाहों ने घटना का समर्थन किया था। रौनक खातून विचारण के दौरान फरार नहीं होती तो उसे भी सजा सुनाई जाती। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने न्यायालय का आभार जताया है।
बेगूसराय से नोमानुल हक की रिपोर्ट
Feb 06 2024, 21:31