शादी डांस में हत्या के आरोपी दोषी करार, 9 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
औरंगाबाद : आज़ व्यवहार न्यायालय में एडीजे-10 रत्नेश्वर सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या -97/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक गिरी रामपुर ओबरा को भादंवि धारा -302/34 और आर्म्स एक्ट की धारा -25(1- बी)ए,26 और 27 के अंतर्गत दोषी पाते हुए जेल भेज दिया।
वहीं सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 09/02/24 निर्धारित किया गया है।
अभियोजन की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी सूचक चितरंजन दुबे रामपुर अरंडा ओबरा ने 17/04/19 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जिसमें कहा था कि गांव में बराती आई थी। रात 10 बजे कुछ ग्रामीणों के साथ मेरा पुत्र
बबलू दूबे भी नाच रहा था।
अभियुक्त के साथ नाचते समय बबलू का विवाद हो गया तो अभियुक्त ने देशी कट्टा से
गोली मारकर बबलू दूबें को बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया।
सदर अस्पताल से जमुहार अस्पताल गए। जहां बेहतर इलाज के लिए बनारस जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई थी।
जाप्ती सूची मनोज कुमार पांडेय पु .अ. नि.ओबरा ने बनाया था।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Feb 06 2024, 18:56