*2017 में हुई हत्या के मामले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 10 हजार का अर्थ दंड*
अंबेडकरनगर- छह वर्ष पूर्व सनसनी का सबब बने हत्याकांड के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला 2017 में राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के माझा कम्हरिया गांव से जुड़ा है। जब गांव निवासी बलदाऊ निषाद ने थाने मे तहरीर देकर कहा कि उनके सगे भाई मंगल निषाद 12 दिसंबर को दोपहर बाद तीन बजे खेत में गए थे,जहां सुरेंद्र निषाद ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में अब साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद श्रीवास्तव ने अभियोजन के समर्थन में कई मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए।जिसके बाद इस मामले में जनपद न्यायाधीश ने आरोपी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसकी अदायगी न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा देगी।
सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
Jan 21 2024, 14:37