*घर में घुसकर महिला पर प्राणघातक हमले के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा*
अंबेडकर नगर।वर्ष 2017 के मोहर्रम के दौरान निकले धार्मिक जुलूस के दौरान एक घर में घुसकर महिला को गंभीर रूप से घायल करने वाले व्यक्ति को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने सश्रम कारावास के साथ अर्थ दंड की सजा सुनाई है।प्रकरण टांडा कोतवाली से संबंधित है जहां बीते वर्ष 2017 में हयातगंज मोहल्ले में मोहर्रम के दौरान मोहल्ले के ही दानिश द्वारा सिंचाई विभाग में कार्यरत वाहिद पुत्र रहमतुल्लाह के घर पर धावा बोलकर मौजूद महिला के सर पर धारदार हथियार से हमला कर घायल किया गया था।
मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से अवैध चाकू भी बरामद किया था।अभियोजन के पश्चात जनपद न्यायालय ने दोनों मुकदमों में अलग-अलग सजा सुनाई है। पहले मामले में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 20500 अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट के मामले में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
Jan 19 2024, 14:47