*क्रिसमस पर्व पर सुरक्षा के रहेंगे व्यापक प्रबंध ,प्रमुख बाजारों व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सादी वर्दी में पुरुष व महिला पुलिस कर्मी रहेंगे तैन
लखनऊ । क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये शहर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतेजाम किये जा रहे है। चूंकि दो दिन अवकाश होने के कारण बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर भारी भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। इसी को देखते हुए शहर के प्रमुख बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है। ताकि बाजार आने व जाने के दौरान कहीं किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर पुलिस की रहेगी कड़ी नजर
डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों व प्रमुख बाजारों में सादी वर्दी में महिला व पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। ताकि बाजार आने वाली महिलाओं के साथ कोई अप्रिय घटना न होने पाये। इसके अवाला कई क्षेत्रों में क्रिसमस पर्व को देखते हुए यातायात में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि पर्व के अवसर पर कोई सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करता पाया गया तो उसके साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी।
रेस्टोरेन्ट, होटल इत्यादि में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देने पर रोक होगी
इसी प्रकार से क्रिसमस पर्व और नव वर्ष के अवसर पर लखनऊ शहर में संचालित समस्त बार, मॉल्स, रेस्टोरेन्ट, होटल इत्यादि में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देने पर रोक होगी। सम्बन्धित संचालक व प्रबन्धक का दायित्व होगा कि वह इस आशय का नोटिस भवन परिसर के बाहर लगवायेंगे एवं व्यवस्था को बनाये रखने के उत्तरदायी होंगे। समस्त पुलिस उपायुक्त, जोन्स को निर्देश दिये गये है कि वह सम्बन्धित के साथ गोष्ठी आयोजित करके दिये गये आदेशों व निदेर्शों से भली-भांति अवगत करा दें।
निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को टिकट व प्रवेश नहीं दिया जायेगा
परिसरों में मनोरंजक कार्यक्रम चाहे अन्दर या बाहर आयोजित किये जायें उनमें निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को टिकट व प्रवेश नहीं दिया जायेगा । होटल, मॉल, बार, रेस्टोरेन्ट, सार्वजनिक स्थल इत्यादि पर आयोजक व प्रबन्धक का उत्तरदायित्व होगा कि लाउडस्पीकर्स की ध्वनि तीव्रता निर्धारित मानकों के अन्तर्गत नियन्त्रित रखेंगे ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो। बार के संचालक व प्रबन्धक जिन्हे स्थायी या अस्थायी लाइसेन्स जारी किया गया है । सभी लाइसेन्स की शर्तों का पालन करेंगे, किसी भी दशा में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक बार का संचालन नहीं करेंगे। उल्लंघन करने की स्थिति में सम्बन्धित विधि के अतिरिक्त 144 का भी उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जायेगी।
Dec 24 2023, 10:51