*कोर्ट ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दाउदनगर को जारी किया शोकोज नोटिस*
औरंगाबाद : आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन प्रंनव शंकर ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -210/05 सेशन ट्राइल संख्या -462/23 में सुनवाई करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दाउदनगर के विरुद्ध शोकोज किया है।
कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं वाद निष्पादन में विलम्ब के दोषी मानते हुए आपके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू किया जाए।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद अठारह साल पुरानी है। पिछले सात सालों से यह वाद चिकित्सक की गवाही और सूचक चंद्रशेखर शर्मा कोढिया ओबरा के ज़ख्म प्रतिवेदन पर लंम्बित हैं।
पत्रांक 2020 में स्मार पत्र 2021 में पुनः स्मारपत्र 2022 में भेजा गया था। आज के आदेश का एक पत्र सिविल सर्जन को भी भेजा गया है। साक्ष्य पर अगली तिथि 24/01/24 निर्धारित किया गया है। यह वाद भादंवि धारा 307 और 27 आर्म्स एक्ट से सम्बंधित है।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Dec 13 2023, 17:57