तिलक-विवाह में फायरिंग होने पर कन्या व वर पक्ष पर होगी कार्रवाई...
आरा : वैवाहिक और अन्य समारोहों में फायरिंग और उससे होने वाली कांडों को रोकने के लिए भोजपुर पुलिस पहल कर रही है। आयोजक से लेकर थानाध्यक्ष तक की जवाबदेही तय की जा रही है। इसके तहत संबंधित घरों तक जाकर पुलिसकर्मी और चौकीदार नोटिस पहुंचा रहे हैं। इस बारे में भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने सभी पुलिस उपाधीक्षकों, अंचल पुलिस निरीक्षकों, थानाध्यक्षों व चौकिदारों को निर्देश दिया है
कि अपने-अपने क्षेत्र में कार्यक्रम से संबंधित व्यक्ति और वैवाहिक समारोहों में दोनों पक्षों को फायरिंग की अनुमति नहीं होने की नोटिस देना है। शादी समारोह से पहले वर और वधू दोनों पक्षों को घोषणापत्र देना होगा कि फायरिंग नहीं होगी।
एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि हथियारों के प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग होने पर अब आयोजकों के खिलाफ भी अपराधियों को संरक्षण देने संबंधी केस दर्ज किया जाएगा। हालांकि, उससे पहले पुलिस की ओर से आयोजकों को नोटिस के जरिए आगाह किया जा रहा है। शादी विवाह वाले घरों तक नोटिस पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है।
एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि सभी थानाध्यक्षों की ओर से चौकीदारों के जरिए शादी विवाह सहित हर बड़े आयोजन और सामूहिक कार्यक्रम के आयोजकों को नोटिस दी जा रही है। नोटिस के माध्यम से आयोजकों को किसी भी तरह के लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियारों के प्रदर्शन एवं हर्ष फायरिंग की अनुमति नहीं देने की बात समझायी जा रही है।
नोटिस प्राप्त करने के बाद आयोजकों द्वारा स्थानीय थाने में शपथ के जरिए हर्ष फायरिंग और हथियारों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने की जानकारी देनी होगी। उसके बावजूद समारोह में हर्ष फायरिंग या हथियारों के प्रदर्शन की शिकायत मिली, तो आयोजकों के खिलाफ अपराधियों का सरंक्षण देने का केस किया जायेगा।
एसपी ने बताया कि काफी पहले से ही शादी विवाह सहित अन्य समारोहों में हर्ष फायरिंग और हथियारों का प्रदर्शन नहीं करने की अपील की जा रही है। उसके बाद भी हर्ष फायरिंग की घटनाएं हो रही है। उसे गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाया जा रहा है। फायरिंग होने पर विवाह भवन और कन्या-वर पक्ष घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी।
Dec 06 2023, 20:24