ड्रोन अधिनियम के तहत गाइडलाइन हुई जारी, रेड जोन पूर्णत: प्रतिबंधित, यलो व ग्रीन जोन के लिए भी अनुमति अनिवार्य
गोरखपुर। ड्रोन अधिनियम के तहत नए नियमों को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी मुहैया कराई गई। उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरे को लेकर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें विभिन्न प्रकार की श्रेणियां बनाई गई है।
जिसमें रेट, यलो और ग्रीन जोन बनाए गए है। रेड जोन के अंतर्गत किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे को उड़ाने की अनुमति नहीं प्रदान है साथी रेड जोन से 12 किलोमीटर की परिधि में येलो जोन की शुरूआत हो जाती है। जिसमे 2 सौ फीट की ऊँचाई तंक ही ड्रोन कैमरे को उड़ा सकते है यदि इससे अधिक ऊंचाई तक ड्रोन कैमरे को उड़ाना है तो इसके लिए आपको स्थानीय स्तर पर अनुमति प्राप्त करना होगा। वही ग्रीन जोन में 400 फीट तक की ऊंचाई पर ड्रोन कैमरे को उड़ाया जा सकता है।
वही ड्रोन अधिनियम की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ उनके ऊपर एक लाख रुपए तक का जुमार्ना और ड्रोन कैमरे को सीज भी किया जा सकता है।
Nov 24 2023, 18:15