तमंचा संग गिरफ्तार दोषी पर डेढ़ हजार अर्थदंड
भदोही। जिले में आपेरशन कन्विक्शन के तहत दोषियों को सजा देने का क्रम जारी है। इस कड़ी में अवैध तमंचा के साथ पकड़े गए आरोपित को कोर्ट ने कारावास में व्यतीत किए गए समय के साथ ही डेढ़ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि 28 नवंबर 2004 को गोपीगंज पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ आरोपित को दबोचा था।
मामले में मुकदमा अपराध संख्या 810/2004 धारा धारा -25 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज करके साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए थे। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व सहायक अभियोजन अधिकारी हेमेंद्र कुमार की पैरवी न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अवैध तमंचा रखने के दोषी अभियुक्त रिंकू सेठ निवासी कंदवा बाजार थाना मण्डूवाडीह जनपद वाराणसी को धारा -25 आयुध अधिनियम में कारावास में व्यतीत की गई अवधि व डेढ़ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है?। दोषी को सजा मिलने से पुलिस उत्साहित है।
Nov 04 2023, 11:27