*नाबालिग से छेड़छाड़ और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास*
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
भदोही। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ एवं हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मात्र 10 महीने में मामले का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जनवरी 2023 में सुरियावां के एक गांव में घटना हुई थी।
अभियोजन के मुताबिक, सुरियावां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी करीब 16 वर्ष को अरविंद विश्वकर्मा ग्राम मीनापुर थाना ऊंज दो से तीन महीने से परेशान कर रहा था। शिकायत उसकी बेटी ने घर वालों से की, लेकिन पंचू और उसका बड़ा भाई सुनील विश्वकर्मा उर्फ दारा के डर एवं भय, लोक लज्जा के कारण कहीं शिकायत नहीं किया।
सुनील ने उससे एक बार कहा था कि यदि अरविंद विश्वकर्मा उर्फ पंचू की बात उसकी बेटी नहीं मानी तो उसकी हत्या कर देंगे। दो से तीन दिन शौच जाते समय उसकी बेटी को खींचने का प्रयास आरोपियों ने किया। इस घटना के बाद वह बेटी के साथ अपनी चचेरी बहन को भेजने लगा। उस दौरान पीछे से पत्नी भी जाती थी। 18 जनवरी 2023 को उसकी बेटी जैसे ही पंडित जी के खेत के करीब पहुंची तभी अरविंद उर्फ पंचू विश्वकर्मा ने उसका रास्ता रोक लिया।
विरोध करने पर सुनील विश्वकर्मा ने कहा कि इसे गोली मार दो। पंचू ने उसकी बेटी के सिर में शाम सात बजे गोली मार दिया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या एवं पाॅक्सो के विभिन्न धाराओं में आरोपत्र न्यायालय में भेजा। जहां गवाहों के बयानात दर्ज करने के बाद न्यायाधीश श्रीमती मधु डोगरा की अदालत ने दोषी अरविंद विश्वकर्मा उर्फ पंचू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं दोषी के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Oct 28 2023, 17:49