*होर्डिंग से पट गए धरोहर, नियम नहीं बनाए निकायों के रहबर*
नितेश श्रीवास्तव
भदोही। नगर में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध होर्डिंग और पोस्टर की भरमार है। कोई चौक-चौराहा नहीं जहां अवैध होर्डिंग न दिखे। नवरात्र, दशमी और दीपावली की शुभकामना संदेश लिखे होर्डिंग से ऐतिहासिक धरोहर, दीवार, खंभे, पोल, मार्ग संकेचक पट गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा होर्डिंग राजनीतिक दल और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की है।जिले की दो नगर पालिका भदोही, गोपीगंज और सात नगर पंचायत ज्ञानपुर, सुरियावां, घोसिया, खमरिया और नई बाजार में सिर्फ भदोही नगर पालिका में होर्डिंग लगाने का प्रावधान बनाया है। लेकिन लागू नहीं किया गया है।
इस विषय पर ज्ञानपुर निकाय में जल्द ही बोर्ड में निर्णय होना है। ज्ञानपुर के शीतल पाल तिराहे पर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शीतल पाल की मूर्ति होर्डिंग से ढंक दी गई है। उधर, दुर्गागंज तिराहा, नथईपुर रोड, पुरानी बाजार में होर्डिंग की भरमार है। गोपीगंज नगर में फ्लाईओवर ही पोस्टर होर्डिंग टांग दिए गए हैँ। निकाय प्रशासन की ओर से नियमित अभियान नहीं चलाए जाने के कारण होर्डिंग्स और पोस्टर की संख्या बढ़ गई है। नगरों में बिजली के खंभे, हाईटेंशन के तारों और ट्रांसफार्मर के आसपास बड़े-बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगा दिए गए हैं। इस संबंध में ज्ञानपुर ईओ राजेंद्र दूबे ने कहा कि भदोही को छोड़कर छह निकायों ने होर्डिंग और पोस्टर को लेकर कोई नियम तय नहीं किया है। 26 अक्तूबर को होने वाली बोर्ड की बैठक में इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा।
नगर पालिका की सीमा में विज्ञापन बोर्ड या होर्डिंग लगाने के लिए निकाय प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। आवेदक को विज्ञापन लगाने के लिए नगर पालिका को पत्र लिखना पड़ता है। अनुमति मिलने के बाद ही कोई विज्ञापन बोर्ड या होर्डिंग सीमा क्षेत्र में लगाया जा सकता है। नियमानुुसार सार्वजनिक स्थान, स्ट्रीट लाइट, बिजली के पोल पर होर्डिंग लगाने पर पाबंदी है। निजी भवनों पर भी बिना अनुमति होर्डिंग लगाना अवैधानिक है।बोर्ड की बैठक में नियमावजली पर मुहर लग गई है। लागू नहीं हुई है। अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। नियमावली के अनुसार क्षेत्र में होर्डिंग और पोस्टर लगाने वालों से तय शुल्क की वसूली की जाएगी।
- रविशंकर शुक्ला, ईओ भदोही।
Oct 26 2023, 16:09