सीईओ नवदीप रिणवा ने नागरिकों से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान से जुड़ने की अपील
लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 27 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। 09 दिसम्बर, 2023 तक चलने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में पात्र एवं छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ा जायेगा, इसके अलावा मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जिनका वोटर कार्ड नही बना है वो भी अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। इसके साथ जिन मतदाताओं को अपने नाम, पता या अन्य संशोधन करवाना है वो भी इस अभियान के तहत करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता आॅनलाइन और आॅफलाइन दोनो प्रकार से मतदाता बनने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप या वेबसाइट के माध्यम से मतदाता अपना विवरण मतदाता सूची में देख सकता है, और कोई संशोधन हो तो उसके लिए आवेदन भी कर सकता है। इसके अलावा नये मतदाता बनने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
श्री रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए सभी तैयारियॉ कर ली जाए, जिससे किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाये। मतदाता सूची को त्रुटि रहित एवं विवाद रहित बनाने के लिए अभी से ही पूरी सतर्कता से कार्य करें। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपदों में व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाय, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ सकें। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण की गहन समीक्षा के लिए रोल आब्जर्वर के रूप में 18 मण्डलायुक्तों को आयोग द्वारा नामित किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 27 अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की अवधि में 04, 05, 25, 26 नवम्बर, 2023 तथा 02 एवं 03 दिसम्बर, 2023 छह विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं। फार्म-6 के द्वारा अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। निर्वाचक नामावली में शामिल किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति एवं अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन/मतदाता सूची में संशोधन / मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन / दिव्यांग मतदाताओं के चिह्नांकन के लिए फार्म-8 निर्धारित है।
Oct 22 2023, 19:54