अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच द्वारा दिये जा रहे धरना जारी, समीक्षा बैठक में आंदोलनकारी ने लिया ये निर्णय
सरायकेला : अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तले राकेश रंजन महतो की अध्यक्षता में 16 जून 2023 से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना का 81वां दिन 5 सितंबर 2023 को समीक्षा बैठक करने के बाद।
निम्नलिखित निर्णय लिया गया
1. सर्व सहमति से धरना को निरंतर जारी रखने के लिए प्रत्येक दिन का अलग-अलग अध्यक्ष चुनाव किया गया जो की निम्नलिखित है।
सोमवार अध्यक्ष सुश्री सोमवारी महतो ।
मंगलवार अध्यक्ष श्री अरुण धीवर।
बुधवार अध्यक्ष श्री हरे कृष्णा महतो ।
बृहस्पतिवार अध्यक्ष श्रीमती गीता रानी महतो ।
शुक्रवार अध्यक्ष श्री सर्वेश्वर महतो
शनिवार अध्यक्ष श्री राजेश महतो ।
रविवार अध्यक्ष श्री दीनबंधु कुम्हार।
2. सर्व सहमति से अखिल
झारखंड विस्थापित अधिकार मंच का केंद्रीय कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया।
सुश्री सोमवारी महतो
श्री अरुण धीवर
श्री सुनील कुमार महतो
(घ) श्री कलोबरण सिंह मुंडा
श्री सीताराम महतो
3. विस्थापितों पर हुए फर्जी मुकदमा के वकील फीस तथा जेल गए विस्थापित साथियों के घर में आर्थिक सहयोग करने हेतु प्रत्येक विस्थापित परिवार से साप्ताहिक ₹20 आर्थिक सहयोग करने का निर्णय लिया गया।
4: सर्व सहमति से आंदोलन के अगला चरणों का योजना बनाया गया जो कि निम्न है।
(क)छठवां चरण:- अक्टूबर महीना में धरना स्थल से राजभवन रांची तक पदयात्रा एवं एकदिवसीय धरना।
(ख)सातवां चरण:- नवंबर महीना के पहले सप्ताह में विस्थापित महापंचायत।
(ग)आठवां चरण:- दिसंबर महीना के पहले सप्ताह अनिश्चितकालीन अनशन
(घ)नवां चरण :- दिसंबर महीना के अंतिम सप्ताह तक 84 मौजा 116 गांव द्वारा सामूहिक रूप से हाई कोर्ट में PIL ,
(ङ) दसवां चरण- ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र के 84 मौजा 116 गांव द्वारा सामूहिक वोट बहिष्कार ।
5. 16 जून 2023 से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना का मंच को प्राप्त हुए सहयोग राशि एवं खर्च का संपूर्ण हिसाब सार्वजनिक किया गया।
6 . सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि ग्रामीण जन जागरण से प्राप्त सहयोग राशि तथा खर्च का हिसाब जन जागरण करने वाले प्रतिनिधि अलग से रखेंगे।
7. सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि मंच को कोई भी राजनीतिक दल ,समाजसेवी, अथवा कोई जनप्रतिनिधि सहयोग राशि अथवा कोई सेवा देंगे तो कोर कमेटी द्वारा निर्णय लेकर उसे स्वीकार किया जाएगा ।परंतु आंदोलन का नेतृत्व अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के पास ही रहेगा।
8. सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया की 116 गांव के कोई विस्थापित परिवार अगर इस आंदोलन को समर्थन तथा सहयोग नहीं करेगा तो उसका पेपर हाई कोर्ट में शामिल नहीं किया जाएगा।
9. सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि कोई भी व्यक्ति आंदोलन विरोधी कदम उठाएगा तो उन्हें मंच की ओर से कारण बताओं नोटिस दिया जाएगा । उस व्यक्ति के उपस्थित न होने की स्थिति अथवा स्पष्टीकरण सही प्राप्त न होने की स्थिति में मंच की ओर से उसे व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
10. सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तले कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। किसी अन्य मंच अथवा संगठन से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया की 84 मौजा 116 गांव में पूर्ण रूप से वोट बहिष्कार किया जाएगा।
12. सर्व सहमति से हमारी मांगों को संशोधन किया गया जो कि निम्न है।
1. 21 फरवरी 1981 ज्ञापन संख्या:- 796 बिहार सरकार सिंचाई विभाग द्वारा विशेष मापदंड एवं प्रक्रिया का निर्धारण कंडिका- 2(ए) (च) में अंकित अनुसार प्रत्येक विकास पुस्तिका में विस्थापित परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए। अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा 8 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के प्रत्येक विस्थापित परिवार के लिए ₹60 लाख मुआवजा देने का आदेश के तर्ज पर चांडिल डैम विस्थापितों को आज के महंगाई अनुसार मुआवजा दिया जाए।
2. 21 फरवरी 1981 ज्ञापन संख्या 796 बिहार सरकार सिंचाई विभाग द्वारा विशेष मापदंड एवं प्रक्रिया का निर्धारण कंडिका- 2(ग) में अंकितनुसार प्रत्येक विस्थापित परिवार को 25 डिसमिल जमीन दिया जाना था पर पुर्नक्षित पुनर्वास नीति 2012 के प्रावधानों कंडीका 5.1(क) के अनुसार अब 12.5 डिसमिल दिया जाना है जिसे 25 डेसिमल किया जाए।
3. एक परियोजना एक कानून के आधार पर ईचागढ़ प्रखंड के उदल-बांदु पंचायत के जामदोहा ग्राम को आधार बनाकर 2014 वर्ष में धारा-4 लगाकर 84 मौजा 116 गांव के सभी विस्थापितों का 18 वर्ष पूरा होने वाले सभी के नाम विकास पुस्तिका निर्गत किया जाए।
4. चांडिल डैम से हुए विस्थापित 84 मौजा 116 गांव का रिसर्वे किया जाए।
5. 21 फरवरी 1981 ज्ञापन संख्या 796 बिहार सरकार सिंचाई विभाग द्वारा विशेष मापदंड एवं प्रक्रिया का निर्धारण कंडीका- 3 में अंकित अनुसार विस्थापित एवं सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित हेतु समन्वय समिति परियोजना का गठन किया जाए एवं उसे समिति में अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच को भी रखा जाए।
6. 21 फरवरी 1981 ज्ञापन संख्या 796 बिहार सरकार सिंचाई विभाग द्वारा विशेष मापदंड एवं प्रक्रिया निर्धारण कंडिका-4 में अंकित अनुसार पुनर्वास के लिए सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाए।
7. पुनर्वास स्थल पर बसाए गए सभी विस्थापित परिवारों को जमीन का पट्टा दिया जाए एवं सभी 84 मौजा 116 गांव के सभी विस्थापितों को खतियान के समतुल्य एक विशेष पहचान पत्र दिया जाए।
8. चांडिल डैम द्वारा विस्थापन के बदले मिले मुआवजा, दिया गया नौकरी ,निर्गत किया गया विकासपुस्तिका ,पुनर्वास पैकेज एवं पुनर्वास स्थल पर आवंटित किया गया प्लॉट का सीबीआई जांच हो।
9. जब तक विस्थापित अपना मूल विस्थापित गांव में निवास कर रहे हैं सभी विस्थापित गांव एवं परिवार को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।
10. 28 सितंबर 2022 को अनशन के दौरान चांडिल डैम कार्यालय परिसर में ट्रैक्टर द्वारा कुचले जाने से घायल हुए व्यक्तियों अथवा उनके परिवार को मुआवजा तथा सरकारी नौकरी दिया जाए।
11. चांडिल डैम के माध्यम से सृजित होने वाले हर योजना, रोजगार और लाभ का पहला अधिकार चांडिल डैम विस्थापितों को प्राप्त हो।
12. जब तक चांडिल डैम विस्थापितों का संपूर्ण समस्या का समाधान ना हो चांडिल डैम का जल भंडारण 177 RL रखा जाए।
Sep 08 2023, 12:34