*डिलीवरी ब्वॉय-गर्ल व किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य, पुलिस आयुक्त लखनऊ ने जारी किया आदेश, चरित्र का सत्यापन न कराने पर होगी कार्रवाई*
लखनऊ । पुलिस आयुक्त के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा जनपद में धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए वितरण कर्मचारी (डिलीवरी ब्वॉय व गर्ल) एवं किरायेदारों के पुलिस सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत निजी कम्पनियों सेवा प्रदाताओं तथा मकान मालिकों द्वारा वितरण कर्मचारी किरायेदारों का चरित्र सत्यापन कराया जाना आवश्यक होगा। इस संबंध में धारा 144 के तहत शुक्रवार को आदेश पारित कर दिया गया है। यह सब राजधानी के अंदर अपराध की घटनाओं पर अंकुशल लगाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
पुलिस आयुक्त ने धारा 144 के तहत जारी किया आदेश
संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी सेवा प्रदाता जो वितरण कर्मचारी रखते हैं उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से नियुक्ति करने के पूर्व अवश्य करायेंगे जैसे-जोमैटो, स्विग्गी व अन्य आॅनलाइन कम्पनी जिनके द्वारा घरों पर भोजन दवा व अन्य वस्तुओं की डिलीवरी दी जाती है। सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी की इन कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन कराये ।वितरण कर्मचारी के चरित्र सत्यापन की जिम्मेदारी उनके नियोक्ता की होगी जिनके द्वारा उन्हें वेतन भुगतान अथवा संविदा पर रखा गया है और संविदा के अनुरूप भुगतान किया जाता है एवं बदले में सेवा ली जाती है। कोई भी मकान मालिक जिसका मकान लखनऊ कमिश्नरेट में स्थित है, वो बिना किरायेदार का सत्यापन कराये, किराये पर मकान नहीं देगा।
सत्यापन कराने के लिए पुलिस विभाग ने दो माह तक का दिया समय
निदेर्शों का उल्लंघन करने पर यदि किरायेदार वितरण कर्मचारी द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई गम्भीर घटना कारित कर दी जाती है और किरायेदार वितरण कर्मचारी का नाम पता तस्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो मकान मालिक सेवा प्रदाता के विरुद्ध भी विधिपूर्ण कार्यवाही की जा सकेगी। पुलिस सत्यापन के लिये सम्बन्धित फॉर्म आॅनलाइन यूपीकाप एप एवं यूपी पुलिस की वेबसाइट पर कर्मचारी व किरायेदार श्रेणी में उपलब्ध है। समस्त विवरण के साथ आॅनलाइन फॉर्म भरकर जमा करना पूर्ण अनुपालन माना जायेगा।
असुविधा होने पर पुलिस विभाग ने जारी किया मोबाइल नंबर
सम्बन्धित थाने द्वारा कोई अन्य विवरण मांगा जाता है तो उसको समय से उपलब्ध कराया जाये। यह आदेश 25 अगस्त से 25अक्टूबर 2023 तक, दो माह के लिये प्रभावशाली होगा और पूर्व से निवासित किरायेदारों और नियुक्त वितरण कर्मचारी (ब्वॉय गर्ल) का सत्यापन इन दो माह में अवश्य करा लिया जाये। 25 अक्टूबर के पश्चात जो नये प्रकरण सामने आयेंगे उनका सत्यापन नियुक्ति व आवासित होने के पूर्व करवाना अनिवार्य होगा।
घर बैठे पुलिस की साइड पर सत्यापन के लिए भर सकते है फार्म
इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्तों व सहायक पुलिस आयुक्तों के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके. स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा। आॅनलाइन आवेदन करने में होने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रभारी सीसीटीएनएस के नम्बर 9454405232 पर सम्पर्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश न मानने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Aug 26 2023, 13:12