*आजमगढ़ : न्यायालय और डीजीपी के आदेश को नहीं मानते अहरौला थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे*
उपेन्द कुमार पांडेय
आजमगढ़ । बुढ़नपुर तहसील के अहरौला थाना के अंतर्गत पांती गांव के रविंद्र पांडेय पुत्र स्वर्गीय राम अकबाल पांडेय ग्राम - पांती, पोस्ट- विनोदपुरी ,जिला - आजमगढ़ के मूल निवासी हैं।
रविंद्र पांडेय ने थानाध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि वे मेरे घर पर 30 जुलाई 2023 को 3:00 बजे शाम को हल्का प्रभारी लाल बचन राय और अपने सहयोगियों के साथ आएं बोले कल आपको थाने पर आना है। पीड़ित द्वारा 31 जुलाई 2023 को 11:00 बजे थाने पर जाया गया और इसके बाद थानाध्यक्ष ने उन्हें थाने पर बैठा लिया और मोबाइल बंद करवा दिया गया।
इस दरम्यान हल्का प्रभारी, ग्राम प्रधान पति श्याम सलोने तिवारी आदि लोग आकर मेरे सटे हुए मकान सीता देवी के दीवाल तोड़कर मेरे सहन जमीन में जबरदस्ती नाबदान का पानी खुलवा दिया। जबकि रविंद्र पांडे बनाम हरिलाल, शिवलाल, अजय पाल, सीता देवी पत्नी शिवराम पुत्र हरिलाल से पुरानी रंजिश चल रही है और यह मामला दीवानी न्यायालय में मुकदमा संख्या 577/12 के तहत विचाराधीन है।
विचारणीय बात यह है कि उक्त जमीन के संबंध में स्थानीय एसडीएम के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि जब तक कोई अन्य आदेश नहीं आ जाता तब तक यथावत स्थिति बनी रहे। पीड़ित द्वारा सभी कागजात स्थानीय थानाध्यक्ष को दिखाया गया किंतु स्थानीय थानाध्यक्ष के द्वारा इस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए अपने मनमानी तरीके से यह कार्य को अंजाम दिया गया।
गौरतलब है कि हाल ही में डीजीपी उत्तर प्रदेश के द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया है कि राजस्व के मामले में पुलिसकर्मी हस्तक्षेप न करें जबकि यहां उसके उलट स्थानीय प्रशासन द्वारा ही आगे बढ़ चढ़कर अपने अनुसार न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है।
पीड़ित परिवार द्वारा न्याय पाने के लिए मंडलायुक्त और ग्रामीण एसपी से गुहार लगाई गई है और अपेक्षा की गई है दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए पीड़ित को न्याय मिलेगा।
Aug 03 2023, 17:51