*साधारण मिट्टी 100 घन मी0 तक के खनन/परिवहन हेतु पोर्टल पर आनलाईन पंजीकरण की प्रक्रिया अपनाने की जिलाधिकारी ने नागरिको से की अपील*
मिर्जापुर। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जनपद के नागरिको से अपील करते हुये कहा है कि शासन के द्वारा जारी शासनादेश के तहत साधारण मिट्टी का 100 घन मी0 तक खनन ध् परिवहन मात्र आनलाईन पंजीकरण के आधार पर तथा 100 घन मी0 से अधिक साधारण मिट्टी की मात्रा के खननध्परिवहन के लिए विभागीय पोर्टल नचउपदमउपजतंण्पद पर आनलाईन आवेदन पर अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया अपनाते हुये मिट्टी का खन्न/परिवहन सुनिश्चित करें।
उन्होने कहा कि साधारण मिट्टी 100 घन मी0 तक के खनन/परिवहन हेतु पोर्टल पर आनलाईन पंजीकरण की निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये। उन्होने विस्तृत जानकारी देते हुये कहा कि विभागीय पोर्टल नचउपदमउपजतंण्पद पर अधिकतम 100 घन मी0 साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु अनुमति हेतु निशुल्क पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिसमें आवेदक का नाम, पता, मो0 नं0, ई-मेल आई0डी0, साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी व मानचित्र सहित, भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा- जनपद, तहसील, ग्राम, गाटा सं0, कुल क्षेत्रफल, परिवहन किये जाने वाले वाहन का प्रकार व अन्य आवश्यक विवरण/अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् आवेदक को पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा।
पंजीकरण प्रमाण पत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप में माना जायेगा, इसके लिए पृथक से ई0- एम0एम0-11 की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिकतम दो माह अथवा मात्रा की निकासी होने, जो भी पहले घटित हो, के लिए मान्य होगा । जिलाधिकारी ने साधारण मिट्टी 100 घन मी0 से अधिक के खनन/परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में पोर्टल पर आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुये बताया खनन अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र- एम0एम0-8 में रू0 2000 आवेदन शुल्क सहित विभागीय पोर्टल पर समस्त संलग्नकों यथा आवेदक का नाम, पता, मो0 नं0, ई-मेलआई0डी0, साधारण मिट्टी की मात्रा खतौनी व मानचित्र सहित, भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा जनपद, तहसील, ग्राम, गाटा सं0 कुल क्षेत्रफल व अन्य आवश्यक विवरण/अभिलेख सहित आनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें समस्त जाँचोपरान्त खनन अनुज्ञा पत्र आनलाईन निर्गत होगा। साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई-एम0एम0 11 के माध्यम से किया जायेगा। आनलाईन पंजीकरण या खनन अनुज्ञा पत्र के बिना साधारण मिट्टी का खनन, अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा और इस सम्बन्ध में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा 21 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
Jun 12 2023, 18:12