ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस चलता रहेगा
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वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला सामने आया है, ज्ञानवापी में पूजा की मांग को लेकर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस अब चलता रहेगा। बता दें कि राखी सिंह ने चार अन्य महिलाओं के साथ वाराणसी कोर्ट में याचिका डाली थी इसमें उन्होंने शृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की अनुमति देने की मांग की थी।
राखी सिंह व नौ अन्य महिलाओं ने पूजा के अधिकार को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में सिविल वाद दायर किया। वाराणसी की जिला अदालत में दो साल पहले याचिका दाखिल की थी। याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा-अर्चना नियमित तौर पर किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। जिला जज की अदालत में पिछले साल मई महीने में यह केस ट्रांसफर हुआ था।मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आपत्ति दाखिल कर राखी सिंह समेत महिलाओं की याचिका को खारिज किए जाने की अपील की थी।
पिछले साल 12 सितंबर को जिला अदालत ने आपत्ति खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।जिला कोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि याचिकाकर्ता महिलाओं का दावा उपासना स्थल कानून 1991 के दायरे से बाहर है।वाराणसी की अदालत में राखी सिंह समेत पांच महिलाओं का केस चल रहा है जिस पर जिला जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी और सुनवाई पूरी हो जाने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला 23 दिसंबर को सुरक्षित कर लिया था।
May 31 2023, 19:52