केन्द्र के अध्यादेश पर कांग्रेस और आप के बीच नहीं बनी बात! दिल्ली-पंजाब के नेताओं ने खड़गे को दी समर्थन ना करने की सलाह
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में लगे हैं। केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से संसद में समर्थन मांग रहे हैं। कुछ पार्टियों ने समर्थन का ऐलान किया है। इसस मामले में कांग्रेस नेताओं की एक मीटिंग हुई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पंजाब और दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने आम आदमी पार्टी को समर्थन न देने की सलाह दी। खासतौर पर दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने साफ लफ्जों में केजरीवाल को समर्थन से इनकार किया है।
दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने अध्यक्ष खरगे से एक सुर में कहा कि अरविंद केजरीवाल से कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए। अजय माकन से जैसे नेताओं ने पार्टी को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को समर्थन न देने की सलाह दी। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का माना जा रहा है कि मिला-जुला रुझान रहा। पंजाब कांग्रेस नेताओं ने पार्टी को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से दूर रहने की सलाह दी। हालांकि, अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने या न देने के फैसले को अध्यक्ष खरगे पर छोड़ दिया है।पंजाब कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा बरार ने बताया कि सभी नेताओं ने अपनी राय दी है। अब आगे का फैसला पार्टी नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष खरगे को करना है।
अंतिम फैसला लेने का जिम्मा आलाकमान पर
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने पंजाब और दिल्ली के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली के अधिकारियों के स्थानांतरण पर केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर आप द्वारा कांग्रेस का समर्थन मांगने के मुद्दे पर चर्चा हुई। करीब एक घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में सभी नेताओं के विचार जाने गए।पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं की बैठक में दिल्ली के नेताओं ने उनसे कहा कि दिल्ली में आप से कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि दिल्ली के अधिकारियों के स्थानांतरण पर केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर पार्टी को अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नहीं दिखना चाहिए। हालांकि, नेताओं ने अंतिम फैसला लेने का जिम्मा आलाकमान पर छोड़ दिया है।
क्या है दिल्ली अध्यादेश का मामला
दिल्ली में प्रशासन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में खींचतान चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। जहां बीती 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। वहीं जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा। इसके बाद दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का एक आदेश जारी किया लेकिन इसके खिलाफ केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई है, जिसके तहतत अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े मामलों के लिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी। इस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव होंगे। यही अथॉरिटी अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग पर फैसले लेगी और एलजी को सिफारिश भेजेगी। उपराज्यपाल इन्हीं सिफारिशों के आधार पर फैसले लेंगे। अगर उपराज्यपाल सहमत नहीं होंगे तो वह इसे लौटा भी सकते हैं। मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का फैसला अंतिम माना जाएगा। दिल्ली सरकार इस अध्यादेश का विरोध कर रही है और केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने का आरोप लगा रही है।
May 29 2023, 16:09