मतदाता फोटो पहचान पत्र की पहचान स्थापित करने के लिये 12 फोटो पहचान पत्र मान्य
मिर्जापुर। जिलाधिकारी /जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने जानकारी देते हुये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 395-छानबे (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो के उप निर्वाचन के लिये दिनांक 10 मई 2023 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते है, उन्हंे अपनी पहचान स्थापित करने के लिये वैकल्पिक रूप में कुल 12 फोटो पहचान दस्तावेजो में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजो में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंको/डाकघरो द्वारा जारी किये गये फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन0पी0आर0 के अन्तर्गत आई0जी0आई0 द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायको/विधान परिषद सदस्यो को जारी किये गये ।
सरकार पहचान पत्र और यूनिक डिस्एबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार मान्य होगा। उन्होने यह भी बताया कि एपिक के सम्बन्ध में लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिये, बर्शते निर्वाचन की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सकें। यदि कोई िनर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।
ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से सम्बन्धित निर्वाचन नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेले होने के कारण निर्वाचन की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त में किसी एक वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त किसी बात होते हुये भी प्रवासी निर्वाचको को, जो अपने पासपोर्ट में विवरणो के आधार पर लोक प्रतिनधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नही) के आधार पर भी पहचाना जायेगा।
Apr 28 2023, 23:04