’एफआईआर से पहले जांच की जरुरत है’,महिला पहलवानों के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट से बोली दिल्ली पुलिस
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दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सात महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर देश के दिग्गज पहलवान प्रदर्शन पर बैठे हैं। जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख करते हुए याचिका दार की है। जिस पर गंभीरता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया और दिल्ली सरकार एवं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की पीठ को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सीधे एफआईआऱ दर्ज की जानी है तो ऐसा किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि एफआईआऱ दर्ज किए जाने से पहले प्रारंभिक जांच किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसी धारणा कायम न होने दें कि कोर्ट के कहने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीठ ने मेहता की दलीलों का संज्ञान लिया और कहा कि दिल्ली पुलिस 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिका पर सुनवाई के दौरान एफआईआर दर्ज करने को लेकर अपने विचार रख सकती।शुक्रवार को दिल्ली पुलिस अपना जवाब दाखिल करेगी। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने सात महिला पहलवानों की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया था। न्यायालय ने महिला पहलवानों द्वारा लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा था कि इस पर उसे (न्यायालय) को विचार करने की जरूरत है।
Apr 26 2023, 16:10