बिना अनुमति नहीं किया जायेगा प्रत्याशी द्वारा चुनाव, मतदान एवं मतगणना के दिवसों में प्रचार-प्रसार के लिये वाहनों का उपयोग
अमेठी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) राकेश कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि नगरीय निकायों के निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार एवं मतदान दिवसों तथा मतगणना के दिवसों में वाहनों का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रचार-प्रसार दिवसों में प्रचार-प्रसार हेतु तथा मतदान दिवसों एवं मतगणना दिवसों में वाहन पास (निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किये जायेंगे।
उक्त कार्य हेतु रिटर्निंग आफिसर से प्रार्थना पत्र अग्रसारित कराकर (प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम, नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम, गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों के राजनैतिक दलों से सम्बद्धता/निर्दलीय का विवरण देना होगा)। उन्होंने बताया कि अग्रसारित प्रार्थना पत्रों के आधार पर प्रत्याशियों के वाहन पास जारी करने हेतु निकायवार क्रमशः नगर पालिका परिषद गौरीगंज हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट गौरीगंज, नगर पालिका परिषद जायस हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट तिलोई, नगर पंचायत मुसाफिरखाना हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट मुसाफिरखाना एवं नगर पंचायत अमेठी हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट अमेठी को अधिकारी नामित किया गया है।
वाहन पास मूलरूप से वाहन के आगे शीशे पर चस्पा हो
इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के तहत प्रत्याशियों द्वारा वाहन पास मूलरूप से वाहन के आगे शीशे पर चस्पा हो एवं वाहन पास जारी करने वाले सम्बन्धित तहसीलों के उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिदिन जारी किये गये वाहन पास की एक छायाप्रति (सूची सहित) पुलिस अधीक्षक के यहाॅ भेजी जायेगी तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित नगरीय निकाय के थाने में प्रतिदिन वाहन पास की सूचना भेजी जायेगी। यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा अनुमति प्राप्त वाहनों के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्वाचन में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा मोटरयान अधिनियम (एम0वी0 एक्ट) का उल्लंघन न हो।
उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाये गये वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जायेगा व निर्वाचन अवधि में प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर किसी भी प्रत्याशी के झण्डे एवं स्टीकर अन्य वाहनों पर नही लगाये जायेंगे तथा केवल अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झण्डे एवं स्टीकर लगाये जा सकते है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन अवधि में प्रत्याशियों द्वारा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 03 नगर पालिका परिषद, 02 नगर पंचायत एवं सदस्य पद हेतु 01 नगर पालिका परिषद तथा 01 वाहन (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकनाइज्ड/मोटोराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के लिए करा सकते है। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु 01 वाहन व सदस्य पद हेतु कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा तथा मतगणना के दिन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को 01 वाहन व सदस्य पद हेतु कोई वाहन की अनुमति नही दी जायेगी तथा प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग किये जाने वाले वाहन/वाहनों तथा निर्वाचन के सम्बन्ध में अन्य मदों पर होने वाला व्यय आयोग द्वारा उक्त पद/स्थान हेतु निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के तहत किया जाने का पालन कराना सुनिश्चित करें
पीठासीन अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आज विकास भवन के प्रेरणा सभागार में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण जिला समन्वयक आईटीआई अजय सिंह के नेतृत्व में मास्टर ट्रेनर संजय श्रीवास्तव, मोहम्मद असलम, देवेश शर्मा, संजय वर्मा, संदीप सिंह तथा प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से दिया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनरों द्वारा पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व के विषय में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों द्वारा चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बैलट बॉक्स को सील करने, एजेंट की नियुक्ति करने एवं अन्य विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।
Apr 19 2023, 16:29