नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के तहत अध्यक्ष व सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए जारी किये गये आवश्यक दिशा निर्देश
अमेठी।, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है, जिसके तहत नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार सम्बन्धित नगरीय निकाय का निर्वाचक होने के साथ ही 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो तथा सदस्य पद हेतु उम्मीदवार सम्बन्धित नगरीय निकाय का निर्वाचक होने के साथ ही 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो।
इसी क्रम में उन्होंने बताया कि सदस्य व अध्यक्ष पद के निर्वाचन उम्मीदवार हेतु अनुन्मोचित दिवालिया, कोई लाभप्रद पद धारण करने, भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह के कारण पदच्युत, न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी होने, देय कर का एक वर्ष से अधिक अवधि का बकाये का देनदार होने की दशा में अनर्ह होगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है जिसके तहत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के 25 से 40 वार्ड हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 500, जमानत धनराशि रू0 8000 व अनु0जाति/अ0ज0जा0/अ0पि0व0/महिला उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 250, जमानत धनराशि रू0 4000 एवं अधिकतम व्यय सीमा रू0 9 लाख तथा सदस्य पद हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 200, जमानत धनराशि रू0 2000 व अनु0जाति/अ0ज0जा0/अ0पि0व0/महिला उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 100, जमानत धनराशि रू0 1000 एवं अधिकतम व्यय सीमा रू0 2 लाख निर्धारित है। इसी क्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 250, जमानत धनराशि रू0 5000 व अनु0जाति/अ0ज0जा0/अ0पि0व0/महिला उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 125, जमानत धनराशि रू0 2500 एवं अधिकतम व्यय सीमा रू0 2.50 लाख तथा सदस्य पद हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 100, जमानत धनराशि रू0 2000 व अनु0जाति/अ0ज0जा0/अ0पि0व0/महिला उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 50, जमानत धनराशि रू0 1000 एवं अधिकतम व्यय सीमा रू0 50 हजार निर्धारित है (आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा अनारक्षित पद पर नाम निर्देशन करने पर भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नाम निर्देशन पत्र का मूल्य लिया जायेगा, नाम निर्देशन पत्र नगद मूल्य देकर क्रय किया जा सकेगा व जमानत धनराशि चालान फार्म रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त कर ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार के लेखाशीर्षक ’’8443-सिविल जमा-121-चुनावों के सम्बन्ध में जमा-05-स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए जमा’’ मद में जमा कर एक प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी, जमानत धनराशि नगद जमा कर प्रमाण स्वरूप रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी रसीद देगा, किसी उम्मीदवार द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र भरा जायेगा परन्तु जमानत धनराशि एक बार ही जमा की जायेगी)। उन्होंने बताया कि प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र पर प्रस्तावक एवं उम्मीदवार के फोटो भी चस्पा किया जायेगा, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में प्रस्तावक उक्त निकाय के किसी भी कक्ष का निर्वाचक हो सकता है जिस निकाय से उम्मीदवार निर्वाचन लड़ रहा है एवं कोई भी मतदाता एक से अधिक अभ्यर्थी को प्रस्तावक के रूप में नाम निर्दिष्ट नही कर सकता है। उन्होंने बताया कि संलग्न किये जाने वाले अभिलेख/प्रमाण पत्र के तहत एक वर्ष से अधिक बकायेदार न होने का प्रमाण पत्र, निर्वाचक नामावली की सुसंगत प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमानत धनराशि जमा की रसीद, सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र व सत्यापित शपथ पत्र एवं सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित निर्धारित प्रारूप पर आपराधिक एवं सम्पत्तियों/दायित्वों का विवरण संलग्न करने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा करने की रसीद उम्मीदवार अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्याशी किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा जबकि उस प्रत्याशी ने इस आशय का घोषणा अपने नाम निर्देशन पत्र में कर दिया हो, इस आशय का लिखित सूचना सम्बन्धित दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रारूप-7क में निर्धारित अन्तिम तिथि व समय से पूर्व सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गयी हो, यदि प्रत्याशी नामांकन के लिए निर्धारित तिथि व समय से पूर्व प्रारूप-7क व 7ख प्रस्तुत करने में सफल नही होता है तो उस उम्मीदवार को निर्दलीय उम्मीदवार माना जाएगा बशर्ते उसका नामांकन अन्य सभी प्रकार से वैध हो। उम्मीदवार असुविधा से बचने के लिए नाम निर्देशन दाखिल करने की तैयारियाॅ समय से कर वांछित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के साथ नाम निर्देशन पत्र दाखिल करें।
Apr 13 2023, 17:54