अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं सीएम निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 13 वैवाहिक दंपतियों को किया गया लाभान्वित, डीएम सौंपा सावधी जमा पत्र

बेतिया : अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अंतर्गत कुल-13 लाभुकों को आज समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में लाभान्वित किया गया।
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा उक्त दोनों योजनाओं से आँचल कुमारी, ज्योति कुमारी, पिंकी कुमारी, अंजली कुमारी, पूनम कुमारी, कुमारी नीतू कुशवाहा एव गुडिया कुमारी, चांदनी कुमार, राजेश शर्मा, अरफात हुसैन, नीतू कुमारी, मिठु प्रसाद एव अमरेश कुमार को एक-एक लाख रुपये का सावधी जमा पत्र सौंपा गया।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता, अनिल राय, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया सदर, विनोद कुमार, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, श्री ब्रजभूषण कुमार सहित जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने लाभुकों से कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही राशि का सदुपयोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि आज समाज तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। इस समाज में जाति विशेष या दिव्यांगता को लेकर लोगों में भेदभाव रखना शोभा नहीं देता है। सरकार द्वारा सभी लोगो के विकास के लिए समान अवसर दिया गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निःशक्तजन एवं अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को अनुदान दिया जाता है।
जिलाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को निर्देश दिया कि पूरे जिले में योजना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभुकों को योजना का लाभ दिया जा सके।
सहायक निदेशक ने बताया कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत समाज में छुआ-छूत की भावना समाप्त करने तथा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने दे उद्देश्य से अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए एक लाख रूपये का अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि योजना के अधीन आँचल कुमारी, ज्योति कुमारी, पिंकी कुमारी, अंजली कुमारी, पूनम कुमारी, कुमारी नीतू कुशवाहा एव गुडिया कुमारी को एक-एक लाभ रूपये का सावधि जमा पत्र दिया गया, जिसकी अवरुधता अवधि तीन साल की होती है।
वैसे ही मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत दिव्यांगजानो के बीच विवाह के प्रोत्साहन हेतु एक लाख रूपये का अनुदान दिया जाता है। योजना अंतर्गत वर या वधु के निःशक्त होने पर एक-एक लाभ रूपये एवं दोनों के विकल रहने की स्थिति में वर-वधु दोनों को अलग-अलग एक-एक लाभ रूपये का अनुदान दिया जाता है।
आज इस योजना के तहत चांदनी कुमार, राजेश शर्मा, अरफात हुसैन, नीतू कुमारी, मिठु प्रसाद एव अमरेश कुमार को एक-एक लाभ रूपये का सावधि जमा पत्र दिया गया, जिसकी अवरुधता अवधि तीन साल की होती है।
Feb 07 2023, 19:12