होली के दौरान किया यह काम तो पड़ जाएंगे लेने के देने, पटना डीएम ने जारी किया है यह सख्त आदेश
डेस्क : होली को शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। पटना जिलाधिकारी द्वारा होलिका दहन एवं होली के अवसर पर आम लोगों की सुविधा, सुरक्षा तथा आपदा की स्थिति में किसी भी आकस्मिकता से निपटने हेतु अधिकारियों को मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से थानों एवं चिन्हित स्थलों पर अग्निशमन दश्ता की प्रतिनियुक्ति करने एवं अस्पतालों में मेडिकल टीम को तैनात करने का निर्देश दिया गया है।
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जिलाधिकारी ने कहा है कि 14 से 15 मार्च तक नदियों में निजी नाव के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगायी गई है। अधिकारियों को इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख़्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विभिन्न अनुमंडलों में स्थित नदी घाटों को कई सेक्टर में विभाजित कर 2-2 मोटर बोट एवं अन्य आवश्यक संसाधनों सहित गोताखोरों एवं जवानों के साथ 7 #SDRF टीम को तैनात किया गया है।
जिले के सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नदियों एवं तालाबों के घाटों पर लाइफ जैकेट एवं अन्य सभी संसाधनों के साथ नावों, नाविकों एवं गोताखोरों को तैनात रखने का निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था के निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी मुस्तैद रहेंगे। सीसीटीवी कैमरा एवं ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
वहीं किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर 24*7 जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234), डायल-112 तथा जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र (0612-2210118) पर सूचना दी जा सकती है।
9 hours ago