सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कार्यालयों में लैंगिक पक्षपात कि की निंदा, संवेदनशीलता का किया आह्वान
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Supreme court of India
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सार्वजनिक कार्यालयों में महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तथा महिला प्रतिनिधियों को कमतर आंकने के बजाय उनका समर्थन करने के लिए प्रशासनिक प्रणालियों की आवश्यकता पर बल दिया। सार्वजनिक कार्यालयों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने इस बात पर दुख जताया कि संवैधानिक आदेशों और विधायी प्रयासों के बावजूद प्रशासनिक संरचनाओं में महिलाओं को प्रणालीगत पक्षपात का सामना करना पड़ता है।
इसने पूर्वाग्रह के एक परेशान करने वाले पैटर्न को नोट किया, विशेष रूप से महिला नेताओं के खिलाफ, टिप्पणी करते हुए: "एक देश के रूप में, हम सार्वजनिक कार्यालयों सहित सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रगतिशील लक्ष्य को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से निर्वाचित निकायों में पर्याप्त महिला प्रतिनिधि हैं।"
अदालत ने कहा कि इस तरह की बाधाएं जड़ जमाए हुए भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाती हैं और अधिक समावेशी राजनीतिक परिदृश्य की ओर प्रगति को बाधित करती हैं। पीठ ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिला को हटाने को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह उन महिलाओं के प्रयासों की अनदेखी करता है जो ऐसे पदों को हासिल करने और बनाए रखने के लिए करती हैं। हम दोहराना चाहेंगे कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हटाने के मामले को इतना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर जब यह ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से संबंधित हो। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये महिलाएं जो ऐसे सार्वजनिक पदों पर कब्जा करने में सफल होती हैं, वे काफी संघर्ष के बाद ही ऐसा करती हैं" ।
अदालत ने कड़े बयान तब दिए जब उसने आदेश दिया कि मनीषा रवींद्र पानपाटिल को उनके कार्यकाल के अंत तक महाराष्ट्र के जलगांव जिले के विचखेड़ा की सरपंच के रूप में बहाल किया जाए। इसके फैसले ने स्थानीय अधिकारियों के फैसले को पलट दिया, जिन्होंने सरकारी जमीन पर रहने के दावे पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था - एक आरोप जिसे अदालत ने निराधार पाया। पानपाटिल फरवरी 2021 में निर्वाचित हुई थीं।
अपने आदेश में, अदालत ने सरकारी अधिकारियों से शासन में महिलाओं के लिए अधिक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसने प्रशासनिक निकायों के लिए “खुद को संवेदनशील बनाने और अधिक अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में काम करने” की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने पाया कि निजी शिकायतकर्ताओं की कार्रवाई, जिन्होंने पानपाटिल की अयोग्यता की मांग की थी, एक महिला सरपंच द्वारा गांव की ओर से निर्णय लेने और अधिकार का प्रयोग करने के प्रतिरोध से प्रेरित थी। इसने कहा, “यह हमें एक क्लासिक मामला लगता है, जहां गांव के निवासी इस तथ्य से सहमत नहीं हो सके कि अपीलकर्ता, एक महिला होने के बावजूद, उनके गांव के सरपंच के पद पर चुनी गई थी।” लिंग-आधारित बहिष्कार के एक पैटर्न पर प्रकाश डालते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि अस्पष्ट दावों के आधार पर और उचित तथ्य-जांच के बिना पानपाटिल को हटाना, स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिकाओं के प्रति आधिकारिक उदासीनता के एक व्यापक मुद्दे को रेखांकित करता है।
Nov 04 2024, 20:15