ट्रायल कोर्ट में 12 दिसंबर की सुनवाई स्थगित, ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश; अगली सुनवाई 18 दिसंबर को
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के शिकायतवाद पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) द्वारा लिए गए संज्ञान को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री को बड़ी अंतरिम राहत मिली है।
हाईकोर्ट का निर्देश
ट्रायल स्थगित: कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए, रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट (ट्रायल कोर्ट) को 12 दिसंबर को होने वाली सुनवाई को स्थगित करने को कहा है।
अगली सुनवाई: इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में होगी।
सुनवाई के दौरान दलीलें
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर राय और श्रेय मिश्रा ने दलील पेश की।
सीएम के अधिवक्ता की मांग: सीएम के अधिवक्ता दीपांकर राय ने बताया कि ईडी ने काउंटर फाइल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था। इस पर यह तर्क दिया गया कि अगर समय दिया गया तो 12 दिसंबर को प्रस्तावित ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसलिए, अगली सुनवाई होने तक अंतरिम आदेश देने की मांग की गई थी।
इस दलील को स्वीकार करते हुए जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई स्थगित करने का निर्देश दिया।
पिछली सुनवाई में भी मिली थी राहत
गौरतलब है कि बुधवार (3 दिसंबर) को इसी मामले में सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने उन्हें सिर्फ 6 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था, साथ ही ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता हटा दी थी। हालांकि, विशेष कारणों से कोर्ट उन्हें व्यक्तिगत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित होने को कह सकता है।
यह मामला ईडी द्वारा 19 फरवरी 2024 को दर्ज शिकायत से जुड़ा है, जिसमें हेमंत सोरेन पर आठ समन की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था।









3 hours ago
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