बुलंदशहर स्याना हिंसा मामला: 39 दोषी करार, 5 पर हत्या का आरोप तय, 1 अगस्त को होगा सजा का ऐलान
बुलंदशहर। बहुचर्चित स्याना हिंसा कांड और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या मामले में एडीजे-12 न्यायाधीश गोपाल जी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में नामजद 39 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिनमें 5 को इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी माना गया है, जबकि अन्य 33 को बलवा, फायरिंग (धारा 307), शासकीय कार्य में बाधा, व अन्य गंभीर धाराओं में दोषी पाया गया है। कोर्ट ने सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अब 1 अगस्त को सजा का ऐलान किया जाएगा।
हत्या के दोषी घोषित हुए ये पांच आरोपी: प्रशांत नट, डेविड, जोनी, राहुल और लोकेंद्र उर्फ मामा है। मालूम हो कि इस हिंसक घटना के दौरान 3 दिसंबर 2018 को स्याना में कथित गोवंश हत्या को लेकर उपद्रव हुआ था। इसमें थाना प्रभारी सुबोध सिंह की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने थाने पर हमला किया और आगजनी की थी।
चार्जशीट में थे कुल 44 नाम
इस केस में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में कुल 44 नाम शामिल थे, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है, जबकि एक बाल अपचारी को छोड़ बाकी सभी 39 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं।
कोर्ट का फैसला –
“यह मामला न केवल एक पुलिस अधिकारी की हत्या का है, बल्कि कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देने का भी है। भीड़ द्वारा सुनियोजित हिंसा और हत्या लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।”
इस ऐतिहासिक फैसले से सुबोध सिंह के परिजन व सहयोगियों को आंशिक न्याय की उम्मीद जगी है। अब 1 अगस्त को कोर्ट यह तय करेगा कि दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी।
Jul 31 2025, 11:29