झारखंड पुलिस बहाली में बड़ा बदलाव: नई संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी, अधिकतम उम्र सीमा में छूट
रांची: झारखंड सरकार ने पुलिस बहाली प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी मिल गई है। अब राज्य में पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) और उत्पाद सिपाही की बहाली इसी नई नियमावली के तहत की जाएगी। इसके साथ ही, पहले जारी किए गए सभी पुलिस भर्ती विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया है।
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नई नियमावली के मुख्य बिंदु:
अधिकतम उम्र सीमा में छूट: नई नियमावली के अनुसार, आगामी भर्ती प्रक्रिया में सभी वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
आवेदन शुल्क में छूट: पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को नए आवेदन में शुल्क से छूट मिलेगी।
प्रभावी तिथि: इस उम्र सीमा की छूट का प्रभाव 1 अगस्त 2019 से माना जाएगा।
कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने स्पष्ट किया कि जिन नियुक्तियों की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, उन पर इस नई नियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे भर्तियां पूर्ववत जारी रहेंगी। यह बदलाव केवल भविष्य की नई भर्तियों के लिए लागू होगा।
गुरुवार की इस कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025, राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन, 4339 उर्दू सहायक आचार्य पदों का सृजन और अटल क्लीनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी शामिल हैं।
Jul 26 2025, 10:26