जोशी (भड्डरी) और सावंत जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने पर 23 जून को सुनवाई
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* यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग ने किया पक्ष-विपक्ष को समय पर साक्ष्य के साथ उपस्थित होने का अनुरोध
लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जोशी (भड्डरी) और सावंत जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में 23 जून 2025 को प्रारंभिक सुनवाई निर्धारित की है। यह सुनवाई दोपहर 12 बजे, कक्ष संख्या-316, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
आयोग को इन दोनों जातियों के प्रतिनिधियों द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें अनुरोध किया गया कि इन जातियों को उत्तर प्रदेश की ओबीसी सूची में स्थान दिया जाए। आयोग ने यह सुनवाई उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1996 की धारा-9 (1) के अंतर्गत प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए तय की है।
आयोग के सचिव मनोज कुमार सागर ने जानकारी दी कि संबंधित पक्षों याचिकाकर्ता और विरोध करने वाले- सभी से अनुरोध किया गया है कि वे अपने साक्ष्य, दस्तावेज और शपथ-पत्रों सहित समय पर उपस्थित होकर आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखें।
सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किए जाने का विरोध करना चाहती है, तो वे सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपना लिखित विरोध दर्ज करा सकते हैं और 23 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित होकर भी अपना पक्ष रख सकते हैं।
Jun 04 2025, 17:05