अवैध हथियार बनाने व रखने के अभियुक्त को हुई 05 वर्ष का सश्रम कारावास व रुपये 15,000/- अर्थदण्ड की सजा
गोण्डा। 21.12.2020 को उ0नि0 हरिद्वार तिवारी मय फोर्स के साथ गस्त व देखभाल क्षेत्र के दौरान अर्धनिर्मित तमन्चा व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद कर अभियुक्त विजेन्द्र पाल सिंह को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 रामप्रकाश यादव द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 25.02.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
दोषसिद्धि का विवरण-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार तृतीय द्वारा थाना नवाबगंज पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक अमित पाठक, कोर्ट मोहर्रिर का0 शिवपाल सिंह व थाना नवाबगंज के पैरोकार का0 अरूण कुमार गोड़ की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 19.05.2025 को दोषी अभियुक्त – विजेन्द्र पाल सिंह पुत्र जैसिंह निवासी बरी प्रसिद्धपुर, थाना गठिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
May 20 2025, 11:16