चाची के फेर में विवाह मंडप से सिंदूर डालने के पहले ही दूल्हे को ले गयी पुलिस
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चंदौली l बलुआ थाना के शिव पुर गांव में सकलडीहा थाना क्षेत्र के पदुमनाथपुर से अंगद राय पुत्र मुरहू राय की बारात गई थी, जहां बाराती खान-पान कर रहे थे और जयमाल का रस्म अदा हो चुकी थी। शादी एवं सिंदूरदान होने वाला था। तभी दूल्हे की चाची पुलिस को लेकर के मौके पर पहुंच गयी और दूल्हे पर शारीरिक शोषण करने एवं शादी का झांसा देकर एक चार वर्ष का बच्चा पैदा करने का आरोप लगाकर शादी को रुकवा दियाl
इसके बाद पुलिस ने तत्काल दूल्हे को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। दूल्हा पुलिस विभाग में सिपाही की नौकरी करता है। सरकारी नौकरी करने वाले दूल्हे के बारात में लोग मौज मस्ती करके खा पी रहे थे। तभी चाची ने रंग में भंग डाल दिया और शादी होने से पहले ही टूट गई। इस शादी और पुलिस की कार्रवाई की चर्चा जोरों पर हो रही है।
बताया जा रहा है कि सकलडीहा थाना क्षेत्र के पदुमनाथपुर गांव के निवासी अंगद राय पुलिस विभाग में कांस्टेबल है, जिनकी शादी बलुआ थाना के शिवपुर गांव में हो रही थी। शादी के लिए बारात धूमधाम से गई थी। बाराती भोजन का आनंद ले रहे थे और जयमाल का रस्म भी अदा हो चुकी थी। शादी के मंडप से सिंदूरदान के पहले ही पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दूल्हे की रिश्ते में चाची लगने वाली निर्मला देवी का अवैध संबंध दूल्हे से चल रहा था। जिसका एक 4 साल का बच्चा था।
निर्मला देवी ने धानापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि अंगद राय द्वारा मेरा कई वर्षों से शारीरिक शोषण किया जा रहा है और उन्हीं के संबंध से एक चार वर्ष का पुत्र भी पैदा है। मुझसे शादी का झांसा देकर दूसरे से शादी कर रहा था। तत्काल पुलिस ने शादी रूकवाते हुए पुलिस विभाग में नौकरी करने वाले दूल्हा को गिरफ्तार कर लिया। अंगद राय अपने पिता की जगह मृतक आश्रित की नौकरी पाया था। पीड़ित महिला धानापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराई थी। धानापुर की पुलिस नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दूल्हे को बुधवार को जेल भेज दिया।
इस संबंध में सीओ सकलडीहा ने बताया कि पदुमनाथ पुर गांव के निवासी अंगद यादव के ऊपर निर्मला देवी ने आरोप लगाया है कि उनका लंबे समय से शारीरिक शोषण किया जा रहा था और उनसे एक 4 वर्ष का बच्चा भी पैदा हुआ है। मुझसे शादी का वादा किए थे और अब दूसरे से शादी करने जा रहा था। सिर्फ महिला के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी धाराओं में 8 साल से ऊपर की सजा है। इसलिए आरोपी को गिरफ्तार कर नियामनुसार जेल भेज दिया गया है।
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