दिल्ली की इस सड़क पर जाने से बचें, 12 घंटे के लिए यहां गाड़ियों पर रहेगा बैन; एडवाइजरी जारी
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दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा चांदनी चौक के पास की सड़क पर लगाए गए यातायात प्रतिबंध को ट्रैफिक पुलिस ने जारी रखने का निर्णय लिया है. इसके तहत अब चांदनी चौक की मुख्य सड़क पर लाल किले से लेकर फतेहपुरी तक, रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 12 घंटे के लिए वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी.
यह आदेश दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा गैर-मोटर चालित वाहन (एनएमवी) क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है. इसका उद्देश्य चांदनी चौक की मुख्य सड़क को अधिक सुरक्षित बनाना है, ताकि पैदल चलने वाले लोग आसानी से बिना किसी परेशानी के आ-जा सकें और प्रदूषण भी कम हो सके.
सड़कों और गलियों पर बूम बैरियर
इस आदेश को लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने चांदनी चौक की मुख्य सड़क पर आने-जाने वाली सभी सड़कों और गलियों पर बूम बैरियर लगवाए हैं. इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में कोई भी मोटर वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा, सिवाय उन वाहनों के जो आपातकालीन स्थिति में हैं. जैसे कि एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन या मरम्मत कार्यों में लगे वाहन.
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वे धैर्य रखें और यातायात नियमों का पालन करें. साथ ही, ट्रैफिक कर्मियों से सहयोग करें, ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके. यह कदम चांदनी चौक में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने और पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई
इसके अलावा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी बताया है कि अगर कोई वाहन चालक इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसलिए, सभी वाहन चालकों से यह अपील की गई है कि वे निर्धारित समय के दौरान चांदनी चौक के इस हिस्से में यात्रा करने से बचें.
इससे पहले, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपोमार्ट गोलचक्कर को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है. यह प्रतिबंध 20 फरवरी से लागू होगा, क्योंकि 22 से 26 फरवरी तक इंडिया एक्सपो सेंटर में ‘एलेक्रामा 2025’ का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान ग्रेटर नोएडा के ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा.
इस प्रकार, दिल्ली में यातायात नियमों का पालन करना और ट्रैफिक का सही दिशा में मार्गदर्शन करना सभी के लिए आवश्यक होगा.
Feb 19 2025, 20:35