स्कूलो मे मध्यान भोजन की गुणवत्ता मे सुधार और लूट पर लगेगी रोक, एसीएस ने जारी किया यह आदेश
डेस्क : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बिहार के स्कूलों में शिक्षा के साथ-साथ अन्य सुविधाओं के लिए पूरा प्रयास कर रहे है। इसे लेकर वे खुद स्कूलो का निरीक्षण कर नये आदेश जारी कर रहे है।
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अब मध्यान भोजन की गुणवत्ता सुधारने और प्रधानाध्यापक की मध्यान भोजन के नाम पर लूट की शिकायत पर बड़ा आदेश निकाल दिया है।
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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इसे लेकर बुधवार को एक अहम निर्देश जारी किया। साथ ही इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिया गया है।
नए निर्देश में स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर उठे सवाल के बाद शिक्षा विभाग का यह बड़ा निर्णय हुआ है। इसके तहत अब सभी स्कूलों के हेड मास्टर, प्रभारी हेड मास्टर के साथ-साथ सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर होगा। इसमें एक प्रमाण पत्र बनेगा और वह हर दिन बनेगा उसे पर सभी लोगों का सिग्नेचर होगा।
अगर कोई भी शिक्षक उस दिन के मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, छात्रों की संख्या से सहमत नहीं है तो वह भी सिग्नेचर करेगा और कारण बताएगें।
शिक्षा विभाग के आदेश में यह भी कहा गया है कि अब बिना इस प्रमाण पत्र के किसी भी प्रधानाध्यापक को कोई भी भुगतान नहीं होगा। सभी शिक्षकों का सिग्नेचर प्रमाण पत्र पर आवश्यक है. साथ ही जो टीचर प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं नहीं करेंगे उसे दिन वह अनुपस्थित माना जाएगा।
इसे लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिया है।
Feb 05 2025, 16:55