अगर उसे फांसी हो जाती तो मैं खुद को सांत्वना दे सकती थी', आरजी कर केस में फैसले पर सीएम ममता नाराज
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कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डाक्टर से दरिंदगी मामले में सियालदह कोर्ट ने सोमवार को दोषी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में आए फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की, लेकिन अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
सीएम ममता बनर्जी ने नाराजगी जताते हुए कहा था, हम शुरू से ही फांसी की मांग करते आए हैं, लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अगर केस सीबीआई को नहीं सौंपा होता और हमारे हाथ में होता तो बहुत पहले ही फांसी की सजा हो गई होती। मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने (सीबीआई) जानबूझकर मामला हमारे हाथ से छीन लिया और चले गए। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तब मामला सीबीआई को दे दीजिए, कोई समस्या नहीं। हम न्याय चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम इन दरिंदों के लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह संतुष्ट नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उसे फांसी हो जाती तो मैं खुद को सांत्वना दे सकती थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पहले दिन से ही मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। मैं आज भी उस मांग पर कायम हूं। लेकिन मैं अदालत के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। मैं अपने और टीम के लिए बोल सकती हूं। हमने तीन मामलों में 54 से 60 दिनों के भीतर फांसी देने का आदेश दिलाया है। यह एक गंभीर मामला है।
बता दें कि कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डाक्टर से दरिंदगी मामले में कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजी सुनाई है। अदालत ने राज्य सरकार को मृतक चिकित्सक के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
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