रांची में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में रांची डीसी ने किया बैठक
बिना मान्यता के चला रहे स्कूल तो कर लें ऑनलाइन आवेदन! शिक्षा परियोजना ने जारी किया आदेश
रिपोर्टर जयंत कुमार
रांची : आज 27 दिसंबर को रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार झारखंड शिक्षा परियोजना रांची के कार्यालय में जिला शिक्षा अधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी बादल राज के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, के तहत जिले में संचालित गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में बैठक आयोजित कि गई।
इस बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा रांची जिले में संचालित कुल 766 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयो पर विचार किया गया। साथ ही प्रभाग प्रभारी को निर्देश दिया गया की अगले दो दिनों के अंदर वैसे सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ किसी भी स्तर पर वर्ग 1 से 8 की पढ़ाई होती है। उसका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन सरकार के वेबसाइट www.rte.jharkhand.gov.in पर, अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त किया जाना है।
जानकारी हो कि 15 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना है। प्राप्त आवेदन को ऑनलाइन स्क्रुटनी जिला स्तर पर 20 जनवरी तक किया जाएगा। जिला स्तर ऑनलाइन स्क्रुटनी में सफल विद्यालय का 20 फरवरी 2025 तक फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा। 20 फरवरी 2025 तक जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक आयोजित कर फील्ड वेरिफिकेशन में सफल विद्यालय को मान्यता प्रदान की जाएगी। असफल विद्यालय को उन्हें कारण सहित सूचित किया जाएगा।
Dec 28 2024, 10:52