बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स चुनाव को लेकर जारी किया दिशा-निर्देश, जानिए पूरा डिटेल
डेस्क : बिहार में पैक्स चुनाव होने जा रहा है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स निर्वाचन 2024 में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सहकारी समितियों के प्रबंधन से जुड़े कर्मी पैक्स निर्वाचन से अलग रहेंगे। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को भेजे निर्देश में इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी भी पैक्स निर्वाचन में लगाने से मना किया गया है। इसके अलावा शिक्षण कार्य से जुड़े अध्यापकों को मतदान ड्यूटी में नहीं लगाने की सलाह दी गई है। हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। प्राधिकार ने इसके लिए पर्याप्त संख्या में कर्मियों और पुलिस बल की तैनाती करने को कहा है। राज्य सरकार के किसी भी विभाग और निकायों के कर्मियों को मतदान में लगाया जाएगा। इनमें से वरिष्ठ और अनुभवी कर्मियों को प्राथमिकता देने को कहा गया है।
इसी तरह मतदान केंद्रों की संख्या की तुलना में 20 फीसदी अधिक मतदान दल की तैनाती करने को कहा गया है। बता दें कि पैक्स निर्वाचन 26 नवंबर से 3 दिसबर के बीच पांच चरणों में प्रस्तावित है।
Nov 04 2024, 16:30